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लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही ‘रूल ऑफ लॉ’ की सख्ती, चुनाव आयोग ने जारी किए ये निर्देश

locationसतनाPublished: Jan 21, 2019 12:53:59 pm

Submitted by:

suresh mishra

चुनाव आयोग ने दिए आचार संहिता के समकक्ष कार्रवाई के निर्देश

rule of law strictness of election commission in india

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सतना। लोकसभा चुनाव भले ही अप्रैल माह में होने की संभावना है और आचार संहिता मार्च माह से प्रभावी होना संभावित बताई जा रही है लेकिन इन चुनावों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग अभी से ही चुनावों के मद्देनजर सख्ती के मूड में आ गया है। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को आचार संहिता के समकक्ष ही सख्ती बरतने और कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख जनवरी माह से ही ‘रूल ऑफ लॉ’ का पालन सख्ती से कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
ये लिखा पत्र में
कलेक्टर एवं एसपी को लिखे पत्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कांताराव ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक सभा चुनाव 2019 की तैयारियों की हाल में समीक्षा के दौरान यह निर्देश जारी किए गए हैं कि आसन्न लोकसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के माध्यम से सभी के लिए एक लेबल प्लेइंग फील्ड तय की जाए। निर्वाचन आयोग ने जनवरी माह से कानून व्यवस्था प्रतिवेदन (लॉ एंड आर्डर रिपोर्ट) की समीक्षा भी प्रारंभ कर दी गई है।
समीक्षा में यह शामिल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि लॉ एंड आर्डर रिपोर्ट में जो समीक्षा की जा रही है उसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, संपत्ति विरूपण निवारण, कोलाहल नियंत्रण, मोटरयान, आबकारी अधिनियम, आर्म्सआदि अधिनियमों के तहत की जाने वाली कार्यवाहियां शामिल हैं। इसलिए जनवरी माह से ही इन सभी अधिनियमों के तहत निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ की जाने वाली कार्रवाई से ‘रूल ऑफ लॉ’ के सिद्धांत का पालन होगा जो अभी से निर्वाचन के दौरान तक अनिवार्य रहेगा।
इनकी सुनिश्चितता के निर्देश
– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिन कार्रवाई को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उनमें आबकारी अधिनियम 1915 तथा इससे संबंधित विभिन्न प्रावधान के तहत अवैध मदिरा के उत्पाद, संग्रहण, परिवहन और विक्रय पर सख्ती से रोकथाम।
– शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत अवैध हथियारों की जब्ती एवं संबंधितों को विरुद्ध कार्रवाई।
– मोटरयान अधिनियम 1959 के तहत अनाधिकृत हूटर, सायरन, नेपप्लेट, नंबर प्लेट आदि पर कार्रवाई।
– कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत अनाधिकृत ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग के रोकथाम एवं कार्रवाई।
– मध्यप्रदेश संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत सार्वजनिक संपत्ति के विरुपण के रोकथाम की कार्रवाई।
– पूर्व चुनाव में सीआरपीसी आईपीसी और आरपी एक्ट आदि के तहत दर्ज प्रकरणों का त्वरित निराकरण एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश
चुनाव आयोग ने कलेक्टर एवं एसपी से कहा है कि सभी कार्रवाई के लिये संबंधित मैदानी विभाग एवं अमले को निर्देशित किया जाए तथा की गई कार्रवाई की जानकारी एक जनवरी से साप्ताहिक रूप से संग्रहित कर समीक्षा बैठकों में प्रस्तुत किया जाए।
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