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भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासिचव कमल वालिया की अग्रिम जमानत वाली अर्जी खारिज

locationसहारनपुरPublished: Sep 21, 2019 12:17:46 am

Submitted by:

shivmani tyagi

Highlights

जिला जज की अदालत से मांगी थी अग्रिम जमानत
अदालत ने एक झटके में खारिज कर दी एप्लीकेशन

Court Order

कोर्ट ऑर्डर

सहारनपुर। रास्ता जाम कर पुलिस पर पथराव करने के मामले में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया काे न्यायालय से राहत नहीं मिली। सहारनपुर जिला जज की अदालत से कमल वालिया की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हाे गई है।
सहारनपुर में हुए घुन्ना कांड में गुस्साई भीड़ ने शाकम्भरी देवी मार्ग काे जाम करते हुए पथराव कर दिया था। इस हमले में कई पुलिसकर्मियाें काे भी चाेट आई थी। पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मुकदमाें में भीम के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया काे भी आराेपी बनााय गया था।
मुकदमें दर्ज हाेने के बाद ही कमल वालिया पुलिस से छिप रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए कमल वालिया ने अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी डलवाई थी लेकिन न्यायालय से फिलहाल काेई राहत नहीं मिली है।
डीजीसी क्रिमिनल धर्मसिंह पुंडीर ने पुष्टि करते हुए बताया कि 13 सितंबर काे जिला जज राजीव शर्मा की अदालत में अग्रिम जमानत की अरजी दी गई थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
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