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65 मतदान केंद्र प्रसाधन विहीन, 64 में पानी भी नहीं, मतदाताओं को ये भी होगी परेशानी

locationसागरPublished: Sep 30, 2018 04:34:36 pm

Submitted by:

manish Dubesy

सागर विस के 24 बूथ पर नहीं बिजली
 

65 polling booths no water in 64 Voters will also have trouble

65 polling booths no water in 64 Voters will also have trouble

सागर. चुनावी तैयारी में जुटा प्रशासन मतदान व मतगणना के लिए आयोग के निर्देश पर तमाम तैयारी करने में जुटा। मतदान केंद्रों पर तमाम सुविधाएं मसलन रैंप, पेयजल, बिजली व प्रसाधन व्यवस्थाएं जुटाने की कवायद कर रहा है। विधानसभा चुनाव में जिले की आठों विधानसभाओं में 2097 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से ६५ एेसे मतदान केंद्र हैं जिनमें प्रसाधन की सुविधा नहीं है। पेयजल की व्यवस्था 64 केंद्रों में नहीं है। इसके अलावा रैंप व बिजली के मामले में क्रमश: 30-31 केंद्रो में सुविधा नहीं हैं। इधर 1707 बूथ एेसे हैं जिनमें मतदाताओं के प्रवेश और निकासी के लिए सेपरेट दरवाजे हैं लेकिन एक दरवाजे वाले केंद्रो की संख्या 391 है। हालांकि इस मामले में अफसरों का कहना हैं कि मतदान की तिथि तक व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। विधानसभा चुनाव के लिए जिले में जिला स्तरीय मतदान दल का गठन किया गया है। इस दल में केंद्रीय, राज्य स्तरीय कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया गया है। इसमें लगभग 21300 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें करीब 4000 महिलाएं शामिल हैं।
राजनीतिक विज्ञापनों तथा पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार शुक्ल ने पत्रकारों को विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित पेड न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया में जारी होने वाले चुनाव प्रचार विज्ञापनों के प्रमाणीकरण की जानकारी दी गई।
बैठक में स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर वाइपी सिंह ने जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति के संदर्भ में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रसारित करने से तीन दिन पूर्व एमसीएमसी से प्रमाणीकरण कराना आवश्यक होगा।
आवेदन तथा विज्ञापन की सीडी परीक्षण कर विज्ञापन प्रसारण की अनुमति देगी। इसके निर्माण व प्रसारण का व्यय उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार के पक्ष में एक से अधिक समाचार पत्रों में एक ही शीर्षक तथा समान विवरण वाले समाचार एक बार अथवा लगातार प्रकाशित होते हैं तो उन्हें पेड न्यूज माना जाएगा।

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