राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा वकीलों की मृत्यु होने या फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की स्थिति में राशि बढ़ाए जाने के पीछे तर्क दिया गया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए वकालतनामा में चस्पा किए जाने वाले अधिवक्ता कल्याण निधि स्टांप टिकट की कीमत में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की गई है। इसलिए अब अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए मुआवजा राशि बढ़ाए जाने में कोई बाधा नहीं है।
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अधिवक्ताओं की मौत पर अब तक एक लाख सरकार और एक लाख परिषद सहायता देती रही है। हमने इस राशि को बढ़ाकर ढाई लाख कर दिया है, इतनी ही राशि सरकार देगी तो पांच लाख का मुआवजा मिलेगा। इसी तरह गंभीर बीमारी में भी पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। वकालतनामा की फीस बढ़ा दी गई है, इसलिए ट्रस्ट कमेटी की प्रत्याशा में व्यवस्था लागू कर दी गई है।
शिवेन्द्र उपाध्याय, अध्यक्ष राज्य अधिवक्ता परिषद