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वकीलों के लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर, पांच लाख रुपए मिलेंगे, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हुए प्रसन्न

locationरीवाPublished: Jul 15, 2019 09:00:44 pm

Submitted by:

Mrigendra Singh

वकीलों को गंभीर बीमारी पर अब मिलेंगे पांच लाख रुपए- ट्रस्ट कमेटी की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्टेट बार काउंसिल ने जारी किया निर्देश- वकीलों की मृत्यु पर मिलने वाली मदद भी पांच लाख रुपए की गई


रीवा। अदालतों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य अधिवक्ता परिषद ने कई राहत देने वाली व्यवस्थाएं लागू की हैं। इसमें सबसे प्रमुख राहत गंभीर बीमारी के दौरान मिलने वाली सहायता है। अब तक यह राशि दो लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर सीधे पांच लाख रुपए कर दिया गया है।
लंबे समय से पूरे प्रदेश से यह मांग उठती रही है, जिस पर अधिवक्ता परिषद ने आश्वासन भी दिया था। अधिवक्ताओं की मौत पर अब तक एक लाख रुपए मध्यप्रदेश सरकार और एक लाख रुपए राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा दिया जा रहा था। इस राशि को परिषद ने अपने हिस्से में ढाई लाख कर दिया है, मतलब इतनी ही राशि राज्य सरकार भी देगी। इसी तरह गंभीर बीमारी की स्थिति में पांच रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। परिषद ने यह व्यवस्था राज्य सरकार की ट्रस्ट कमेटी की स्वीकृति की प्रत्याशी में लागू किया है।
राज्य अधिवक्ता परिषद के जारी आदेश में कहा गया है कि परिषद के सामान्यसभा की बैठक फिलहाल हो पाना संभव नहीं है, इसलिए योजना का लाभ 12 जुलाई 2019 की स्थिति से दिया जाए। बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं के कई प्रतिनिधि मंडलों के साथ चर्चा के दौरान सरकार के मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि वकीलों की हर मांगों को पूरा करेंगे।
अधिवक्ता कल्याण निधि में वृद्धि के बाद निर्णय
राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा वकीलों की मृत्यु होने या फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की स्थिति में राशि बढ़ाए जाने के पीछे तर्क दिया गया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए वकालतनामा में चस्पा किए जाने वाले अधिवक्ता कल्याण निधि स्टांप टिकट की कीमत में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की गई है। इसलिए अब अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए मुआवजा राशि बढ़ाए जाने में कोई बाधा नहीं है।

अधिवक्ताओं की मौत पर अब तक एक लाख सरकार और एक लाख परिषद सहायता देती रही है। हमने इस राशि को बढ़ाकर ढाई लाख कर दिया है, इतनी ही राशि सरकार देगी तो पांच लाख का मुआवजा मिलेगा। इसी तरह गंभीर बीमारी में भी पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। वकालतनामा की फीस बढ़ा दी गई है, इसलिए ट्रस्ट कमेटी की प्रत्याशा में व्यवस्था लागू कर दी गई है।
शिवेन्द्र उपाध्याय, अध्यक्ष राज्य अधिवक्ता परिषद

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