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आयकर रिटर्न: ITR भरने के लिए सिर्फ 5 दिन शेष, नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

locationसतनाPublished: Aug 27, 2018 01:32:09 pm

Submitted by:

suresh mishra

31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न

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Income tax return: Only 5 days left to fill ITR

सतना। आयकर रिटर्न भरने के लिए केवल पांच दिन बचे हैं। अगर कोई व्यक्ति 31 अगस्त के बाद अपना रिटर्न फाइल करता है तो उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इस बार रिटर्न फाइल करने में किसी भी तरह की देरी पर छूट नहीं मिलेगी। इससे पहले 31 जुलाई समय-सीमा दी गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया। अब इसे बढऩे की संभावना नहीं है। इसलिए जुर्माने से बचने के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न भरना अनिवार्य है।
किस स्लैब में कितना भरना होगा टैक्स
आयकर विभाग ने हर स्लैब के लिए अलग-अलग टैक्स की सीमा तय कर रखी है। ये टैक्स आपकी आय के हिसाब से तय किए जाते हैं। अगर आपकी आय 2.5० लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको आइटीआर फाइल करना अनिवार्य है। अगर आपकी आय 2.5० लाख से 5 लाख है, तो 5 फीसदी टैक्स देना होगा। आय 5 से 10 लाख है, तो 20 फीसदी टैक्स देना होगा। अगर आय 10 लाख से ऊपर है तो टैक्स 30 फीसदी देना होगा। इसके अलावा अगर आपकी आय 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है तो आपको 10 फीसदी सरचार्ज के तौर पर भी चुकाना होगा। आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको 15 फीसदी सरचार्ज देना होगा।
इन लोगों को भरना होगा आइटीआर-2
यह फॉर्म उन लोगों को भरना होगा, जो व्यक्तिगत तौर पर रिटर्न फाइल करते हैं। इसके साथ ही हिंदू अविभाजित परिवार और एनआरआइ को भी यह फॉर्म फाइल करना होगा। इस फॉर्म में केवल प्रॉफिट या फिर बिजनेस अथवा प्रोफेशन से होने वाले लाभ का जिक्रनहीं करना होगा। इस फॉर्म में एक घर के अलावा अन्य घर से होने वाली इनकम, कैपिटल गेंस, सैलरी के बारे में जानकारी दी जा सकती है।
यह होगी जुर्माने की राशि
अगर आपने 31 अगस्त से पहले आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234 एफ के तहत जुर्माना लग सकता है। 31 अगस्त के बाद और 31 दिसंबर से पहले आइटीआर फाइल करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। जबकि 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने की राशि बढ़कर दस हजार रुपए हो जाएगी। हालांकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आपको एक हजार रुपए का ही जुर्माना भरना होगा।
इस बार केवल सिंगल पेज का फॉर्म
सीबीडीटी ने इस बार केवल सिंगल पेज का रिटर्न फॉर्म जारी किया है। इस पेज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और वहां से डाउनलोड भी किया जा सकता है। फार्म का प्रिंटआउट लेने की जरूरत नहीं है। आयकर दाताओं को केवल इसको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर भरकर इसे बाद में सबमिट करना होगा।
आइटीआर के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप अपना आइटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको वित्तीय लेनदेन से जुड़े हर दस्तावेज को अपने पास रखना जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी जो दस्तावेज हैं, वो फॉर्म-16, फॉर्म 26, बैंक का विवरण, गृह ऋण ब्याज प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड है।
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