scriptमास्टर प्लान की अनदेखी का मामला: सीएस, एसीएस व जेडीए आयुक्त को नोटिस | Raj High court questions CS ACS and JDA Commission on master plan | Patrika News

मास्टर प्लान की अनदेखी का मामला: सीएस, एसीएस व जेडीए आयुक्त को नोटिस

Published: Jan 26, 2018 10:32:09 am

न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास व न्यायाधीश विनीत माथुर की खण्डपीठ ने अधिवक्ता पूनम चन्द भंडारी की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया

master plan
हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्य सचिव ओपी मीणा, नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश शर्मा, जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) आयुक्त वैभव गलारिया, सचिव पी गुईटे, टाउन प्लानिंग निदेशक व अन्य को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में इनसे पूछा है कि जयपुर सहित प्रदेश के छह बड़े शहरों के मास्टर प्लान मामले में जारी निर्देशों की पालना नहीं होने पर क्यों न उन पर अवमानना कार्रवाई जाए अब सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास व न्यायाधीश विनीत माथुर की खण्डपीठ ने अधिवक्ता पूनम चन्द भंडारी की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। मास्टर प्लान के विपरीत निर्माण और नियमन को लेकर राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी की ओर लिखे गए पत्र पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से याचिका दर्ज की थी।
कोर्ट ने इसके साथ ही मास्टर प्लान की अनदेखी को लेकर दायर अन्य याचिका पर १२ जनवरी को ढाई दर्जन से अधिक दिशानिर्देश देकर मुख्य सचिव और जयपुर सहित ६ शहरी निकायों से उनकी पालना कराने को कहा था। कोर्ट ने पालना रिपोर्ट भी तलब की थी, जो कई महीनों बाद पेश हुई।
क्यों न हो अवमानना कार्रवाई
हाईकोर्ट ने नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश शर्मा और जेडीसी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अदालती आदेश की अवहेलना पर अवमानना कार्रवाई की जाए? मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने सोहनलाल माली की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने 2012 में गोपालपुरा बाईपास स्थित बृजलालपुरा के श्मशान से अतिक्रमण हटाकर नल-बिजली कनेक्शन देने को कहा था। इस आदेश को जेडीए और निजी व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को खारिज कर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अवमानना याचिका में कहा कि इसके बावजूद अधिकारियों ने न तो श्मशान से अतिक्रमण हटाया और न ही इसका विकास किया।
यह कहा अवमानना याचिका में
अवमानना याचिका में जयपुर के वल्र्ड ट्रेड पार्क,अमूल्य पार्सल मैरिज गार्डन, रूंगटा हॉस्पिटल, सेंट एंसलम स्कूल में सेट बैक में निर्माण होने का हवाला दिया है, वहीं अधिकारियों पर जानबूझकर अदालती आदेश की पालना नहीं कराने का आरोप लगाया है। यह भी कहा कि जयपुर में ही टोंक रोड को चौड़ा नहीं किया जा रहा है, अम्बाबाड़ी में द्रव्यवती नदी को रोककर बसें पार्क की जा रही हैं। पृथ्वीराज नगर में अवैध कॉलोनियों को बिना सुविधा क्षेत्र छोडे़ नियमित किया जा रहा है। फुटपाथ से अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे हैं।
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