दुष्कर्मी को दस साल की सजा
रतलाम। अपर सत्र न्यायाधीश मसूद एहमद खान की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को दस साल सश्रम कारावास की मंगलवार को सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सुभाष जैन ने बताया कि २८ फरवरी २०१४ को २० वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार माह पहले खाल पर लकड़ी बिनने गई थी। इसी दौरान अशोक ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। चार माह गर्भवती होने पर तबीयत बिगडऩे पर चिकित्सक ने उसे बताया। परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में दुष्कर्म और धमकाने का प्रकरण दर्ज कराया था। कोर्ट ने धारा ३७६ के तहत १० वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार का जुर्माना तथा धारा ५०६ में एक वर्ष सश्रम कारावास व पांच सौ रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
घर में घुसकर एसआई ने की गाली-गलोज, चांटा भी मारा
रतलाम। माणक चौक थाना क्षेत्र के सिलावटो का वास रहवासी एक युवक ने एसआई रविंद्र दंडोतिया के खिलाफ घर में घुसकर पिता के बारे में पूछते हुए मारपीट करने की शिकायत एसपी को दी है। सिलावटो का वास निवासी निखिल प्रदीप सोनी (१८) ने शिकायत दी है कि वह कक्षा १२ वी का छात्र है। मंगलवार दोपहर एसआई रविंद्र दंडोतिया एक पुलिसकर्मी को साथ लेकर आए। मां और उसे गाली-गलोज देने शुरू कर दिया और कहने लगे तेरे पिताजी को थाने भेज देना, वरना जहरीली शराब, अफीम या तस्करी के केस में बंद कर देंगे। उसे चांटा भी मारा।
थाने का पुराना सटोरिया प्रदीप सोनी है। घर वालों ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला और उसे भगवा दिया। किसी से कोई गाली-गलोज या मारपीट नहीं की गई है। – रविंद्र दंडोतिया, एसआई माणक चौक थाना।