पीडि़त ने बताया था कि उसके मोबाईल नंबर पर अज्ञात व्यक्ति ने फ ोन करके पे-टीएम का आईडी पासवर्ड पूछकर उसके खाते से आठ हजार रुपए धोखाधड़ी कर निकाल लिए है। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इस मामले की जांच को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सायबर सेल को मामले की जांच में लगाया था। जिस पर सायबर ने जांच कर आरोपियों का पता लगा लिया।
सायबर टीम को जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन राजस्थान के अलवर में मिली तो टीम दीनदयाल नगर थाना पुलिस के साथ वहां पहुंची और वहां से आरोपी वारिसपुर जिला अलवर निवासी हाकमुद्दीन को पकड़ा। इससे हुई पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसका एक दोस्त अनिस पिता कालूखान है जो आमजन के साथ फ्र ाड करके पैसे उसके खाते में डलवा देता था, जिसमें दोनों का पचास प्रतिशत हिस्सा होता था। 4 जुलाई को अनिस ने हाकमुद्दीन से कहा की मैंने एक व्यक्ति के पे-टीएम से रुपए निकाल लिए है। वो तेरे बैंक खाते में डाल देता हूं, हाकमुद्दीन के हां करने पर उसने 3200 रुए उसके रूपये हाकमुद्दीन के बैंक खाते में डाल दिए थे।
पुलिस ने हाकमुद्दीन के बैंक खाते का बीते छह माह का स्टेटमेंट निकलाया तो उसमें 54 लाख 99 हजार 443 रुपए क्रेडिट होना पाए गए। पुलिस ने मामले में हाकमुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दोस्त गोरधन पर्वत निवासी अनिस फरार है। आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस थाना के एसआई बीडी जोशी, एसआई हिमांषु भार्गव, प्रआर प्रदीप शर्मा, आर. नंदकुमार व सायबर सेल रतलाम से आर. बलराम पाटीदार, विुपल भावसार, मनमोहन शर्मा की भूमिका अहम रही।