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विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ को बदनाम करने की कोशिश

locationरतलामPublished: Sep 01, 2018 05:36:43 pm

Submitted by:

Akram Khan

विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ को बदनाम करने की कोशिश

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विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ को बदनाम करने की कोशिश

रतलाम। (जावरा) ग्राम सादाखेड़ी में विवाद के बाद माहौल बिगड़ा जिसके बाद एक समाचार-पत्र (पत्रिका नहीं) में छपी खबर और एक संगठन के खिलाफ स्थानीय लोग लामबंद हो गए। हुसैन टेकरी के मुतव्वली तथा अधिकारियों के साथ वहां के रहवासियों व दुकानदारों ने मामले में अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि एक समाचार पत्र में हुसैन टेेकरी क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर लव जिहाद चलने का आरोप लगाया था । एक संगठन के ज्ञापन के आधार पर प्रकाशित खबर में आरोप था कि वहां इलाज के लिए आने वाले मासूम लड़कियों का शोषण किया जा रहा हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग कि है की जो कि व्यक्ति अपराधिक कृत्य करता है उसको जरूर दंड दिया जाए लेकिन बेबुनियाद तरीके से एक धार्मिक संस्था पर अकारण दोष लगाने से संस्था बदनाम होती है जो की मुनासिब नहीं हैं।
एक अन्य ज्ञापन में बताया कि विगत दिनों ग्राम उपलई की एक लड़की अपनी मर्जी से घर से चली गई थी। जिसके उपरांत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सादाखेड़ी के एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थलों को तोडफ़ोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई कर उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया हैं।
गत 28 अगस्त मंगलवार को एक संगठन ने ज्ञापन दिया, जिसमें आरोप लगाया कि मुस्लिम संप्रदायक की आस्था का केन्द्र हुसैन टेकरी शरीफ पर बड़े पैमाने पर लव जिहाद चल रहा है। स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को दिए ज्ञापन में बताया कि आरोपों से मुस्लिम वर्ग के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है तथा ऐसे ज्ञापन से शहर की एकताभरा माहौल दूषित होता है। जावरा शहर हिंदू-मुस्लिम एकता का गढ़ रहा है। ऐसे कतिपय लोग शहर का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञापन में मांग कि गई कि ऐसे असामाजिक लोगों के विरुद्ध जांच कर उचित कार्रवाई करें। इस मामले की जांच की जा रही है।
धार्मिक स्थल पर तोडफ़ोड़ मामले में मिली जमानत
जावरा। गांव सादाखेड़ी में धार्मिक स्थल पर तोडफ़ोड़ करने के मामले में पुलिस ने नामजद सात लोगो को गिरफ्तार किया। जिन्हे कोर्ट में पेश किया गया जहां से सभी आरोपी जमानत पर रिहा हुए है। सातों आरोपियों की ओर से न्यायालय में पैरवी पिंकेश-प्रकाश मेहरा तथा मनोहर बनोपा ने की थी। रक्षाबंधन के दिन गत रविवार को सादाखेड़ी के इरफान शाह पर आरोप लगा कि वह उपलई की एक लड़की का अपहरण कर ले गया। इसके बाद ग्रामीणों ने सादाखेड़ी में पहुंचकर धार्मिक स्थल तथा युवक के घर पर तोडफ़ोड़ की थी। जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। इरफान ने स्वयं ही सरसी चौकी प्रभारी को फोन पर सभी आरोप झुठे बताते हुए सरेंडर कर दिया था। लड़की ने इस मामले में मंगलवार को न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान मेें बताया कि वह अपने घर से अकेली गई थी। इधर सादाखेड़ी में धार्मिक स्थल पर तोडफ़ोड़ के मामले में पुलिस ने सात नामजद सहित अज्ञात 15 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया था। इसमें पुलिस को मिले वीडियो के आधार पर शिनाख्त करते हुए पुलिस ने करीब सात लोंगो पर नामजद प्रकरण दर्ज किया हैं। मामले में पुलिस ने कमल पिता कारूलाल धाकड़, वासु पिता मोहनलाल धाकड़, सुरेश पिता हिरालाल धाकड़, जगदीश पिता सीताराम धाकड़, भेरूलाल पिता सीताराम धाकड़, ओमप्रकाश पिता निर्भयराम धाकड़, राहुल पिता अमर धाकड़ पर भादवि की धारा 147, 148, 294, 336, 427, 295, 323, 506 में उनके घरो से गिरफ्तार किया। दोपहर में न्यायालय में पेश किया जहां से वे जमानत पर रिहा हुए।
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