मध्यप्रदेश में दबंग आईपीएस का बड़ा निर्णय, अब कश लगाना पडेग़ा भारी
अगर आप मध्यप्रदेश के रतलाम में आ रहे है या इस जिले में रहते है इसके साथ आपको कश लगाकर धूआं सार्वजनिक स्थान पर निकालने की आदत है तो जरा सावधान हो जाए। एमपी के दबंग आईपीएस पुलिसअधीक्षक गौरव तिवारी ने निर्णय लिया है कि जिले में सार्वजनिक स्थान पर कोई कश लगाता नजर आया तो 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहले ही सार्वजनिक स्थान पर धूआं उड़ाने के खिलाफ नियम ला चुकी है।
रतलाम। अगर आप मध्यप्रदेश के रतलाम में आ रहे है या इस जिले में रहते है इसके साथ आपको कश लगाकर धूआं सार्वजनिक स्थान पर निकालने की आदत है तो जरा सावधान हो जाए। एमपी के दबंग आईपीएस पुलिसअधीक्षक गौरव तिवारी ने निर्णय लिया है कि जिले में सार्वजनिक स्थान पर कोई कश लगाता नजर आया तो 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके लिए गुरुवार शाम को एसपी तिवारी ने आदेश जारी कर दिए है।
अब रतलाम में सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना सेहत पर ही नहीं बल्कि आपकी जेब पर भी भारी पडऩे वाला है। अगर पुलिस को आप सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते हुए पकड़ में आए तो पुलिस आप से जुमार्ना वसूल सकती है। रतलाम में एसपी गौरव तिवारी के निर्देश के बाद अभियान की शुरूआत की हो गई है।
IMAGE CREDIT: Patrikaकार्रवाई के लिए निर्देश दिए मध्यप्रदेश में दबंग एसपी के रुप में पहचान रखने वाले गौरव तिवारी ने मीडिया को बताया जिलें के सभी थानों को सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वालें एवं तम्बाकू खाकर इधर – उधर थुकने वालों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए है। इसके लिए रतलाम में बाकायदा पुलिस सार्वजनिक स्थान की निगरानी के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, सिनेमा हाल, बगीचे, स्टेशन, बस स्टैण्ड, चौराहे आदि पर रोक कर भी जांच शुक्रवार से करेगी।
कानूनी कार्रवाई होगी मध्यप्रदेश के रतलाम में अगर आप जुर्माना नहीं भरेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान न करने का कानून बना रखा है। राज्य सरकारों को इस पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश पूर्व में भी दिए जा चुके हैं। नए निर्देशों के बाद अब लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान पर धूआं उड़ाना या पान मसाला खाकर थूकना आसान नहीं रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर पुलिसकर्मी अगर किसी शख्स को सरेआम धूम्रपान करते हुए पकड़ेंगे तो उससे 200 रुपये जुर्माना वसूलेंगे। अगर कोई व्यक्ति जुमार्ना नहीं देता है तो उसका चालान किया जाएगा। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश होकर जुमार्ना अदा करना होगा।