इस दिन तक नहीं करेंगे न्यायिक काम
रांची बार एसोसिएशन ( Ranchi Bar Association ) के सचिव कुंदन प्रकाशन ने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह ( Magistrate Manish Kumar Singh ) द्वारा छात्रा ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती को जमानत देते समय 5 कुरान बांटने का असंवैधानिक शर्त अधिरोपित किया गया, जिसका एसोसिएशन निंदा करता है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने आज इस संबंध में न्यायायुक्त से मिलकर घटना पर खेद प्रकट किया। उन्होंने बताया कि न्यायायुक्त ने दो दिनों के अंदर यथोचित निर्णय लेने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया है, इसलिए 17 और 18 जुलाई को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कमार सिंह की अदालत में कोई अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे और न्यायायुक्त के संभावित सकारात्मक कदम के बाद ही अदालत में कार्य करने पर विचार किया जाएगा।
यह है मामला ( Richa Bharti Case )
गौरतलब है कि ऋचा के खिलाफ सोशल मीडिया पर धार्मिंक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट ( Richa Bharti Post ) डालने के मामले में सदर अंजुमन कमेटी द्वारा पिठौरिया थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी और पुलिस ने 12जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसके बाद सोमवार को ऋचा की ओर से दायर जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने उसे सशर्त्त जमानत दे दी। अदालत ने ऋचा को 15 दिनों के भीतर धार्मिक ग्रंथ कुरान की पांच प्रतियां खरीदकर बांटने का निर्देश दिया है। वह एक प्रति पिठौरिया के सदर अंजुमन कमेटी को और चार प्रतियां सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेज में दान देगी।
यह कहते हुए ऋचा ने किया मना
मंगलवार की शाम को पहली प्रति बांटने की अवधि समाप्त हो गयी और ऋचा की ओर से कुरान बांटने से इंकार कर दिया गया। ऋचा का कहना है कि वह कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है, लेकिन यह उनके मौलिक अधिकार का हनन है। उनकी ओर से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वह इसके खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगी।
गीता भेंट करने आए संगठन
इधर, ऋचा भारती के घर विश्व सनातन संघ के लोग 5 गीता लेकर पहुंचे। संघ के सदस्यों ने कहा कि पांच कुरान बांटने से अच्छा है, पांच 5 गीता बांटे।