आरोपियों को किया फरार घोषित
जैसे ही उन्हें सजा सुनाई गई गोपाल और भरतराम अपने वकील से मिलने की बात कहकर निकले और फरार हो गए। इस पर कोर्ट उन्हें फरार घोषित कर दिया और एक अन्य आरोपी मनोहरसिंह को जेल भेज दिया। आरोपियों को धारा-25 आम्र्स एक्ट के तहत भी एक साल की सजा और एक हजार के अर्थ दंड की सुनाई है। हालांकि एजीपी दिनेश साहू का कहना है कि न्यायालय ने दोनों को फरार घोषित किया है वे पैशी पर उपस्थित ही नहीं हुए थे। वहीं, सूत्रों और पुलिस के अनुसार तीनों पैशी पर आए थे लेकिन दो फरार हो गए। फिलहाल उन्हें अनुपस्थिति के आधार पर फरार घोषित किया गया है।
रंजिश में भाई पर ही हमला किया था
करीब सात साल पहले 8 फरवरी 2011 को तीनों आरोपियों ने अपने ही परिवार के भाई चेतराम गुर्जर निवासी कोलूखेड़ी पर जानलेवा हमला कर दिया था। तलवारें, लोहे की राड़ सहित अन्य हथियारों से हमला करने पर उसे सिर और गर्दन, हाथ-पांव में गंभीर चोटें आई थी। सुठालिया पुलिस ने मामले में धारा-307, 325, 326 और 25 आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों को धारा-307 और 25 आम्र्स एक्ट के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई है।