हत्या के इस मामले में पुलिस ने सालेरा निवासी आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा ३०१, ३०२ के तहत केस दर्ज किया है। जिले में इस तरह के संगीन अपराधों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को मंडीदीप पुलिस ने भी एक अंधे कत्ल के मामले को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
एसडीओपी एसएस पटेल, टीआई आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृतका ब्लैक मेलर किस्म की थी। उसने अपनी बहन के दामाद को भी ज्यादती के झूठे मामले में फंसा दिया था। जिसे सात साल की सजा हुई थी।
परिजनों ने दिया ज्ञापन
मृतका के पुत्र गोलू बैरागी सहित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक और जनसुनवाई में आवेदन देकर कहा है कि रामकली बाई को घर से दीनदयाल के साथ देवो बाई, मिथलेश और विजय कुमार भी थे। इसलिए उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया जाए।
पुलिस के अनुसार सालेरा निवासी दीनदयाल बैरागी पुत्र नंदराम बैरागी उम्र २४ का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के समीप दुर्गा नगर झुग्गी बस्ती निवासी बाबू सिंह बैरागी के घर आना जाना था। इस बीच बाबू सिंह की पत्नी रामकली बैरागी उम्र ३५ से दीनदयाल बैरागी की नजदीकियंा बढ़ गईं। २८ अप्रैल शनिवार को दो मोटर साइकिलों से पांच लोग सांची के समीप उचेर गांव गए थे। एक बाइक पर दीनदयाल बैरागी और रामकली बैरागी व दूसरी बाइक पर तीन लोग सवार थे। दीनदयाल बैरागी की बहन देवा बाई की सगाई टूट गई थी।
मिलेगा इनाम
एसपी जगत सिंह राजपूत ने अंधे कत्ल के मामले को सुलझाने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पांच हजार रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की थी। जो कोतवाली पुलिस टीम को मिलेगा।