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बरेली पुलिस ने दो स्थाई वारंटियोंं को किया गिरफ्तार

locationरायसेनPublished: Nov 06, 2018 10:18:46 pm

विधानसभा चुनाव और दीपावली त्यौहार को लेकर बरेली पुलिस द्वारा आरोपियों, स्थाई वारंटियों की धरपकड़ की कार्रवाई लगातार जारी है।

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Raisen The Bareilly police are taking action against the assembly elections and the Diwali festival, the arrest of the permanent warranties is continuing. The action has stirred the criminals. On information of the informant, SI Girish Dubey and team of Bareli police station has taken action against the two permanent warrants and sent them to jail.

रायसेन. विधानसभा चुनाव और दीपावली त्यौहार को लेकर बरेली पुलिस द्वारा आरोपियों, स्थाई वारंटियों की धरपकड़ की कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा है। मुखबिर की सूचना पर बरेली थाने के एसआई गिरीश दुबे एवं टीम ने दो स्थाई वारंटियों को हिरासत में लेकर जेल भिजवाने की कार्रवाई की है। एसआई दुबे ने बताया कि पुलिस टीम ने घेराबंदी कर छोटी भारकच्छ बरेली निवासी सुरेन्द्र ठाकुर पिता पर्वत ठाकुर उम्र 32 वर्ष, शक्ति नगर बरेली निवासी वीरेंद्र कहार पिता सुग्रीव कहार उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
इस कार्रवाई में उप निरीक्षक दुबे के साथ एसआई एआर नेगी, उपनिरीक्षक केशव शर्मा, आरक्षक जयप्रकाश, प्रआर रमेश, प्रआर महेश ठाकुर, आर विनय दुबे, प्रआर मोहन यादव, आर जितेन्द्र शर्मा, आरक्षक आदर्श ने अहम योगदान दिया। इधर थाना प्रभारी केके शर्मा ने बताया कि बरेली थाना पुलिस ने अभी तक २३ स्थायी वारंटी पकड़े जा चुके हैं।
इन स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है।
मारपीट के चार आरोपियों को हुई तीन साल की सजा
रायसेन. बरेली के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप सिंह ने खेत में जानवर घुसने को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने वाले आरोपी पवन पुर्विया पुत्र राघव सिंह, गजेंद्र सिंह पुर्विया पुत्र सीताराम, प्रताप पुर्विया पुत्र संतोष सिंह ठाकुर, रामजी ठाकुर पुत्र हमीर सिंह ठाकुर निवासी मनकापुर थाना भारकच्छ तहसील बाड़ी को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाली सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रीति मीना ने की।
उन्होंने बताया कि फ रियादी मनकापुर निवासी आरोपी रामजी, प्रताप पवन, गजेंद्र ने ब्रजेश पुर्विया के साथ तीन साल पहले छह मार्च 2013 को खेत में मवेशी घुसने को लेकर मारपीट की थी। इस मामले की रिपोर्ट बरेली थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश की गई। इस आधार पर न्यायाधीश दिलीप सिंह द्वारा आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा और 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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