पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटन
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए पहले 162 चुनाव चिह्न जारी किए थे। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही 37 नए चुनाव चिह्नों को भी मान्य कर दिया गया है। अमान्यता प्राप्त स्थानीय दलों और चुनाव अधिसूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर चुनाव आयोग में आवेदन देना पड़ता है। निर्दलीय उम्मीदवारों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाता है।
लूडो, चिमटा और सूप भी शामिल
भारत निर्वाचन आयोग ने सेब, गन्ना किसान, हेलीकॉप्टर, तुरहा बजाता आदमी, ब्रेड टोस्टर, सीसीटीवी कैमरा, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर माउस, दरवाजे का हैंडल, कान की बालियां, फुटबाल, अदरक, लेडी पर्स, हाथ गाड़ी, रेत घड़ी, कटहल, केतली, फुटबाल खिलाड़ी, किचन सिंक, लैपटॉप, लुडो, पेनडाइव, टीवी रिमोर्ट, रोबोट, रबर की मुहर, पानी का जहाज, सितार, शटर, सोफा, स्पैनर, स्टम्प्स, स्विच बोर्ड, भाला फेंक, चिमटा, ट्यूब लाइट, पानी का टैंक और सूप को चुनाव चिह्न के रूप में शामिल किया है।