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कहीं आपके पैन और आधार कार्ड में ये गड़बड़ी तो नहीं, वरना पड़ सकते हैं मुश्किल में

locationरायपुरPublished: Jul 10, 2019 08:56:25 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

Income Tax Return: पैन कार्ड (PAN) और आधार (AADHAR) कार्ड में कोई भी मिसमैच है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते।

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रायपुर. पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (AADHAR Card) में कोई भी मिसमैच है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं कर सकते। ये प्रावधान सरकार और विभाग की मूल भावना के खिलाफ है। कई लोग ऐसे है जिनके पैन और आधार में नाम या डेट ऑफ बर्थ सहित अन्य जानकारियां अलग अलग है ओर उसे सुधारने में समय लगता है। ऐसे में व्यक्ति रिटर्न भरने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं।

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सीए ब्रांच के पूर्व अध्य्क्ष व महालेखाकार एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य सीए अमित चिमनानी ने बुधवार को एक निजी होटल में इनकम टैक्स विभाग के कार्यक्रम में यह जानकारी साझा की। कार्यक्रम में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के सदस्य पीके दास, मध्यप्रदेश और छतीसगढ़ के प्रधान आयकर आयुक्त अजय कुमार चौहान, इंदौर के मुख्य आयकर आयुक्त डीपी हॉकि प और रायपुर के मुख्य आयकर आयुक्त एस.एस.एस. बी रॉय भी शामिल हुए।
साथ ही अमित ने विभाग को एक स्कीम लाने का सुझाव दिया जिसमें जिन लोगों का रिफं ड पेंडिंग है और उनके रिटर्न किसी कारण से डिफेक्टिव हो चुके हैं उन्हें एक स्कीम लाकर अपने रिटर्न भरने का एक और मौका देना चाहिए ताकि विभाग और करदाता के संबंध और अच्छे बने। दोनों ही सुझावों को विभाग ने सराहा व इस पर जल्दी कार्य करने का आश्ववासन दिया।

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पीके दास ने बताया कि अभी 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पैन और आधार लिंक नहीं हुआ है ऐसा में ये सुझाव गंभीर है। साथ ही इनकम टैक्स बार के अध्य्क्ष बी सुब्रमण्यम और सी ए ब्रांच के उपाध्यक्ष सी ए सुरेश अग्रवाल ने भी कुछ सुझाव रखे। कार्यक्रम में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, सीए एसोसिएशन रायपुर, फेडरेशन ऑफ इनकम टैक्स बार, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सीए, अधिवक्ता और व्यापारी मौजूद रहे।
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