यह है आदेश
राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग ने बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) से कलक्टर रायपुर को पत्र भेजकर मामले की दंडाधिकारी जांच अपर कलक्टर स्तर के अधिकारी से करवाने के निर्देश दिए थे। शासन के निर्देश पर कलक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. बसवराजु एस. ने जांच का आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया है कि यह समिति घटना के प्रत्येक आवश्यक बिन्दु की सिलसिलेवार जांच करें।
नहीं आई रिपोर्ट
दुष्कर्म की घटना के बाद 12 जनवरी को छात्रा का मेडिकल पुलिस द्वारा कराया गया था। 15 जनवरी को आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसका भी मेडिकल कराया गया था। अब तक दोनों की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिल पाई है।
प्रबंधन बेचैन, पहुंचा सचिव के पास
कोपलबाणी प्रबंधन पर छात्रा के पिता द्वारा लगाए गए आरोप के बाद विभाग ने आवंटन रोकने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस बात से बेचैन संस्था के पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग के सचिव के पास पहुंच कर संस्था की गलती नहीं होने की बात कही है। हालांकि सचिव ने उन्हें वापस भेज दिया। घरौंदा को 50 लाख, श्रवण बाधित स्कूल को 16 लाख, विकलांग स्कूल को 8 लाख रुपए मिलाकर समाज कल्याण विभाग से सालाना कुल 74 लाख रुपए का अनुदान मिल रहा है।
इन बिंदुओं पर होगी जांच
सभी छात्राओं के बयान होंगे दर्ज
संस्था द्वारा छात्राओं को अवकाश तो नहीं दिया गया है। जिन्हें अवकाश पर भेजा गया है उन्हें वापस बुलाया जाएगा।
हॉस्टल में आने-जाने वालों के रेकॉर्ड, सीसीटीवी व रजिस्टर की जांच होगी।
पीडिता व माता-पिता के भी बयान दर्ज किए जाएंगे।