आयोग ने कहा है कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (एसवीईईपी) और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के प्रशिक्षण का भी ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट दल जल्द ही इन राज्यों का दौरा करेंगे। आयोग इन ऑडिट दलों के जरिए अपने निर्देशों व वैधानिक प्रावधानों के निपटारे की निगरानी करेगा और सुधार के लिए भी कदम उठाएगा।
एकतरफा तारीफ वाली खबरें भी पेड न्यूज: चुनाव आयोगनई दिल्ली. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को अखबारों में एकतरफा प्रशंसात्मक खबरों को ‘पेड न्यूज’ मानने का सुझाव दिया है। आयोग के मुताबिक जिन खबरों में कोई राजनेता अपनी उपलब्धियों का गुणगान करते हुए मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने को कहे तो उन्हें पेड न्यूज माना जाए। चाहे ऐसे मामलों में पैसे दिए जाने का कोई सबूत हो या न हो।
आयोग ने दावा किया है कि ऐसी खबरें नेता अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके छपवाते हैं। इन्हें गैरपक्षपातपूर्ण नहीं माना जा सकता। आयोग ने कहा है कि सिर्फ अकाट्य प्रमाणों के आधार पर ही पेड न्यूज का निर्धारण किया गया तो इससे जोड़तोड़ को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, प्रत्याशियोंं के अपने नेटवर्क और प्रभाव के कारण मिलने वाले लाभ को रोकने की पूरी प्रक्रिया को बड़ा झटका होगा।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने अयोग्यता से राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक पक्षीय अंतरिम फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि पेड न्यूज की गणना को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के हिस्से पर भी तत्काल रोक लगे, क्योंकि आयोग चार राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है। हाईकोर्ट के फैसले का असर इन चुनावों पर भी पड़ सकता है।