फोरम का फैसला
सदस्य प्रिया अग्रवाल ने बताया कि समस्त उपलब्ध दस्तावेज और सुनवाई के दौरान इलाज में लापवाही की बात सामने आई। जिसमें फोरम अध्यक्ष उत्तरा कश्यप द्वारा फैसला सुनाते हुए पीडि़त के चिकित्सकीय व्यय के रूप में 27 हजार 242 रुपए 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान व मानसिक क्षतिपूर्ति 50 हजार रुपए हर्जाना अनावेदन को देने होंगे। साथ ही अधिवक्ता शुल्क के रूप में दो हजार रुपए भी देय होगा।
पीडि़त ने मांगा था हर्जाना
– इलाज में खर्च राशि 5 लाख
– चिकित्सकीय इलाज 15 हजार
– मानिसक क्षतिपूर्ति 3 लाख वाद व्यय 2 लाख