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बिना सूचना दिए फ्लाइट का समय बदलने पर फोरम ने इंडिगो पर लगाया 32 हजार रुपए जुर्माना

locationरायपुरPublished: Oct 31, 2018 10:57:32 am

Submitted by:

Deepak Sahu

फोरम के अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप ने मामले की सुनवाई करते हुए इंडिगो कंपनी और ट्रेवल एजेंट को दोषी करार दिया

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बिना सूचना दिए फ्लाइट का समय बदलने पर फोरम ने इंडिगो पर लगाया 32 हजार रुपए जुर्माना

रायपुर. यात्री को बिना सूचना दिए ही विमानन कंपनी ने अचानक फ्लाइट के टाइमिंग में बदलाव कर दिया। इसके कारण माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल में पहुंचने के बाद भी कैंसर से पीडि़त मरीज यात्रा नहीं कर पाया। इसकी शिकायत लिखित शिकायत उसने जिला उपभोक्ता फोरम में की। साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किया।
फोरम के अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप ने मामले की सुनवाई करते हुए इंडिगो कंपनी और ट्रेवल एजेंट को दोषी करार दिया। उन्हे यात्री को 5 हजार रूपए मानसिक कष्ट, 2000 रूपए वाद व्यय और टिकट की रकम 18538 रुपए 9 फीसदी ब्याज दर के साथ महीनेभर के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है।

यह है मामला
रायपुर के मोवा निवासी मुकेश अग्रवाल ने 4 जनवरी 2014 को रायपुर से दिल्ली और दिल्ली से रायपुर के लिए दो टिकट बुक कराई थी। इसे सलूजा ट्रैवल्स संचालक रविन्दर सिंह के माध्यम से खरीदा था। इसकी किराया राशि यात्री ने 18538 रुपए का भुगतान किया था। उसे 22 जनवरी 2014 को सुबह 9.40 बजे इंडिगो के विमान से दिल्ली जाना था। लेकिन विमान कंपनी ने अचानक ही इसके समय में बदलाव करते हुए इसका समय सुबह ९ बजे कर दिया। टिकट लेकर मुकेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ 8.48 बजे पहुंचा। उस समय फ्लाइट खड़ी थी और छूटने में दस मिनट का समय बचा था। यात्री ने काफी मिन्नत करते हुए कैंसर पीडि़त होने का हवाला दिया। लेकिन, इंडिगो के कर्मचारियों ने एक नहीं सुनी और डांट डपटकर भगा दिया।

कंपनी ने कहा, इमेल पर दी थी जानकारी
शिकायत पर फोरम ने इंडिगो कंपनी को नोटिस जारी कर तलब किया था। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से बताया गया कि फ्लाइट के समय में परिवर्तन की सूचना यात्री के टिकट पर लिखे इमेल पर दी गई थी। लेकिन टिकट पर सलूजा ट्रेव्हल्स का इमेल और मोबाइल नंबर लिखा था जो रात 9 बजे बंद होता है और सुबह 10 बजे खुलता है। ऐसी स्थिति में यात्री को सूचना नहीं मिल पाई। लेकिन, इसकी जवाबदारी इंडिगो प्रबंधन की थी। उपभोक्ता फोरम इस मामले में इंडिगो कंपनी और ट्रेवल एजेंट को दोषी करार माना।

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