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आचार संहिता: मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा- व्यापारी नगद राशि के कागजात भी रखें, वरना..

locationरायपुरPublished: Oct 11, 2018 03:28:21 pm

आचार संहिता: मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा- व्यापारी नगद राशि के कागजात भी रखें, वरना..

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आचार संहिता: मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा- व्यापारी नगद राशि के कागजात भी रखें, वरना..

रायपुर. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 50 हजार से अधिक के कैश लेकर आने-जाने पर जब्ती के नियम के खिलाफ कंन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बुधवार को मुख्य आयकर आयुक्त से मुलाकात की। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी व कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने त्योहारी सीजन 50 हजार की लिमिट से रोक हटाने का मांग पत्र दिया। इस पर मुख्य आयकर आयुक्त ने व्यापारियों को कैश के साथ ही दस्तावेजी प्रमाण रखने की बात कही।

उपाध्यक्ष परवानी एवं कार्यकारी अध्यक्ष सिंहदेव ने बताया कि विधान सभा चुनाव को देखते हुए पुलिस एवं आयकर विभाग द्वारा राज्य में जगह जगह व्यापारियों एवं आमजनों की चेकिंग की जा रही है। जिसमें 50 हजार रुपए से अधिक कैश होने पर कार्रवाई की जाएगी और 10 लाख रुपए से अधिक कैश होने पर मामला आयकर विभाग को सौपा जाएगा। जबकि नवरात्रि एवं दीवाली त्यौहार सीजन में कैश का लेन-देन बढ़ जाता है, जिससे व्यापारी हड़बड़ाए हुए हैं। कैट सीजी चैप्टर ने मुख्य आयकर आयुक्त एसएसएसबी राय एवं प्रिंसीपल सीआइटी -1 सुरेश कुमार सिंग से मुलाकात कर पूरी स्थिति से अवगत कराया।

अफसरों को उचित निर्देश देने का भरोसा
मांग की गई है कि दस लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर चलने एवं और इस संबंध में पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण होने पर विभागीय कार्रवाई न की जाए, उचित दिशा-निर्देश जारी किया जाए। मुख्य आयकर आयुक्त राय ने आश्वासन दिया कि व्यापारियों के लिए आयकर विभाग को निर्देश दिया जाएगा।

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