तभी दोपहर करीब 12 बजे गांव का ही त्रिनाथ उरांव उर्फ राजू अपने दोस्त से मिलने घर आया। दरवाजा खोलने के बाद लड़की ने बताया कि भइया अभी घर पर नहीं है। इसके बाद आरोपी नाबालिग को अकेली पाकर घर में घुस गया। लड़की ने इसका विरोध करने लगी। तो उसने उसका मुंह दबाकर घर के अंदर ले गया। जिसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बाद वह उसे डराकर वहां से चला गया।
जब वापस आया भाई
कोर्ट से जब नाबालिग का भाई घर पहुंचा तो लड़की ने रोते हुए जमीन पर पड़ी थी। भाई ने उससे जब पूछा तो वो ओरे रोने लगी। जिसके बाद उसने अपने भाई को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसका भाई नाबालिग को लेकर थाने पहुंचा। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 4-6 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मामले की जांच चल रही है।
चक्रधरनगर के टीआई युवराज तिवारी ने बताया कि नाबालिग का एक भाई मजूदरी करने गया था। वहीं दूसरा भाई मारपीट मामले में कोर्ट चालान पेश करने गया था। तभी आरोपी ने नाबालिग को अकेली पाकर घर में घुसा और उसके साथ जबरन अनाचार किया। आरोपी नाबालिग के भाई के दोस्त भी है, जोकि उसके साथ मिस्त्री का काम करता है। नाबालिग की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर लिया गया है।