पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहले पक्ष की रिपोर्ट इस प्रकार है कि मोतीलाल साहू पिता त्रिलोचन साहू 38 ग्राम पलगड़ा निवासी वर्तमान में बोतल्दा में रहता है। उसका निजी मकान नेशनल हाईवे रोड विस्तार में टूट गया है। शासन की ओर से उसे मिले मुआवजा राशि से वह ग्राम पलगड़ा सड़क किनारे 14 डिसमिल जमीन मकान निर्माण के लिए लिया है।
उसकी जमीन के सामने शासकीय भूमि है। इसी शासकीय भूमि से चलकर वह अपनी निजी जमीन में आना जाना करता है। उक्त शासकीय भूमि को सुरीत राम पिता साधुराम मेरा है कहकर प्रार्थी के निजी एवं सरकारी भूमि पर प्रार्थी द्वारा किए गए निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर मकान बनाना चालू कर दिया था। जिसका प्रार्थी विरोध कर रहा था।
इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा है। 9 नवंबर सुबह 7.30 बजे आरोपीगण सुरीत राम यादव, सुरीत की पत्नी, सुरीत का बेटा, नरेन्द्र की पत्नी, सुरीत के बड़ी भाभी, सुरीत का भाई फूल सिंह, फूलसिंह की पत्नी, सुरीत का भतीजा भूषण सभी मिलकर योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थी की मां के साथ मारपीट किए।
सुबह 09 बजे प्रार्थी बोतल्दा से अपनी पत्नी लक्ष्मी, पुत्र फर्वेश, पुत्री खुशी, लेबर राणा एवं मिस्त्री के साथ उसी जमीन में अपने बाड़ी का काम करवाने पलगड़ा आया। तभी सभी आरोपी इनके साथ जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किए और मिस्त्री और लेबर को वहां से भगा दिए। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 294, 323, 506बी े तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है।
वहीं पुलिस के अनुसार दूसरे पक्ष की रिपोर्ट इस प्रकार है कि प्रार्थी सुरीतराम यादव पिता साधुराम यादव 52 का ग्राम पलगड़ा में रहता है। प्रार्थी का कब्जा किया हुआ जमीन सड़क किनारे पलगड़ा घाटी मोड़ के पास स्थित है। उसके पीछे आरोपी मोतीलाल साहू का नम्बरी जमीन है।
Read more : Breaking : साथ जीने-मरने की कसम खाकर प्रेमी जोड़े ने लिया ऐसा फैसला, जिसने भी देखा रह गया सन्न प्रार्थी अपने कब्जे वाले शासकीय भूमि में कच्चा मकान ईंट का कालम खड़ा करके एस्वेस्टस की सीट लगवा चुका था। पिछले कुछ दिनों से मोतीराम साहू और उसके परिवार वाले सुरीत राम के नम्बरी जमीन के सामने कब्जा नहीं करने देंगे कहकर विवाद कर रहे थे। इसी बीच 09 नवंबर की सुबह 7.30 बजे मोतीलाल साह, उसकी पत्नी लक्ष्मी बाई, मोती के पिता त्रिलोचन, मोती की माँ खिलेश्वरी,
मोती का भाई लखन साहू एक राय होकर जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डंडा लेकर खेत के पास पहुँच कर मारपीट किए। इसी घटना जानकी यादव, कांति यादव, मनटोरी यादव को चोट लगी है। वहीं आरोपियों ने मारपीट करने के बाद प्रार्थी द्वारा बनाए गए कच्चा मकान को भी दिए हैं। जिससे प्रार्थी को करीब 25 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। सुरीत राम की रिपोर्ट पर पुलिस ने मोतीलाल साहू व उसके परिवार वालों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 294, 323, 427, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं मामले की विवेचना की जा रही है।