सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़ा
रायगढ़ शहर में सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वाले के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही से सारंगढ़ बाइपास आनंद कुमार गुप्ता, मनोज कुमार साव और उसके भाई विनोद साव के विरूद्ध आबकारी धारा के तहत प्रकरण कायम किया गया। अनिल बंजारे ने सरिया के ओमप्रकाश मराठा, बोईरडीह के अभिमन्यु चौहान और महाराजपुर के टेकराम सिदार को अवैध शराब आबकारी धाराओं के तहत पकड़ा गया। आबकारी उप निरीक्षक खरसिया आशीष उप्पल ने करपीपाली में देशी शराब बेचते हुए मन्नूलाल यादव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 10 पाव देशी मदिरा प्लेन जप्त किया गया। बायंग चौक चपले में लवकुमार साहू को भी एक प्लास्टिक बोरी में 10 पाव देशी प्लेन शराब के साथ पकड़ा गया।
यह है सजा का प्रावधान
आबकारी विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब (मात्रा 5 लीटर से कम) बनाने, बेचने, परिवहन आदि करते पाए जाने पर 6 महीने से दो साल की जेल और 10 से 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। शराब की मात्रा 5 लीटर से अधिक होने पर यह दण्ड बढ़कर एक से तीन साल की जेल और 25 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना होगा। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, चखना ठेला आदि में ग्राहकों को शराब पीने की सुविधा देने पर एक वर्ष तक की कैद या 5 से 25 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। दोबारा पकड़े जाने पर दो साल का कारावास और 10 से 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा होगी।