script

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास से किया दंडित

locationरायगढ़Published: Jun 30, 2019 05:28:23 pm

Submitted by:

Vasudev Yadav

शनिवार को कोतरारोड पुलिस ने थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म (misbehavior) के मामले में 15 दिनों के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। जिसमें आरोपी दोष सिद्ध हुआ और न्यायालय (Court) ने उसे 20 साल के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास से किया दंडित

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास से किया दंडित

रायगढ़. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के निर्देशानुसार पास्को एक्ट के प्रकरण में छह माह के भीतर आरोपी को सजा दिलाए जाने का प्रावधान है, जिस पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दो माह के भीतर पास्को एक्ट के प्रकरण में अनिवार्य रूप से चालान प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ द्वारा चिन्हित अपराध योजना के नाम की प्रत्येक जिले में कमेटी गठन करने का आदेश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है।
यह भी पढ़ें
घाघरा, चुन्नी पहन कर बैंक से चोरी का प्रयास करने वाले इस आरोपी को पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

इसी क्रम में कोतरारोड के धारा 342, 376, 506, 4 पॉस्को एक्ट का चयन किया गया था। इस मामले में घटना के दूसरे ही दिन 25 मार्च को आरोपी पितांबर चौहान पिता स्व. नंदलाल चौहान निवासी इंदिरा नगर कुसमुरा थाना कोतरारोड को गिरफ्तार कर 15 दिनों के भीतर सम्पूर्ण विवेचना कार्य कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। जहां न्यायाधीश सरोज नंद दास के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई पूर्ण हुई। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दलिलों एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

ट्रेंडिंग वीडियो