इसी क्रम में कोतरारोड के धारा 342, 376, 506, 4 पॉस्को एक्ट का चयन किया गया था। इस मामले में घटना के दूसरे ही दिन 25 मार्च को आरोपी पितांबर चौहान पिता स्व. नंदलाल चौहान निवासी इंदिरा नगर कुसमुरा थाना कोतरारोड को गिरफ्तार कर 15 दिनों के भीतर सम्पूर्ण विवेचना कार्य कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। जहां न्यायाधीश सरोज नंद दास के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई पूर्ण हुई। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दलिलों एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।