script

बिजली फिटिंग के सामान पर अब चार गुना जीएसटी

Published: Jun 20, 2017 11:37:00 am

बिजली फिटिंग का सामान टैक्स की दर बढने से अब चार गुना से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा

electricity fitting in house

electricity fitting in house

नई दिल्ली। बिजली फिटिंग का सामान टैक्स की दर बढने से अब चार गुना से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। वायर एवं केबल्स, पीवीसी पाइप व फिटिंग, कास्ट आइरन फिटिंग, अभी तक 5.5 फीसदी कर के दायरे में थे, अब इन पर एक जुलाई से 28 फीसदी जीएसटी लागू हो जाएगा।

इसी प्रकार एलईडी बल्ब पर 12 फीसदी जीएसटी लगा दिया गया है। राजस्थान बिजली व्यापार संघ के महामंत्री लल्लूलाल अग्रवाल ने बताया कि बिजली फिटिंग स्विच एवं सॉकेट आदि को भी 14.5 से बढाकर 28 प्रतिशत के कर दायरे में ले लिया गया है। अग्रवाल ने कहा कि बिजली के सामान पर जीएसटी बढने से मकान बनाना महंगा हो जाएगा।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि मलुकानी एवं कोषाध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने इन पर जीएसटी 28 से घटाकर 12 फीसदी करने तथा एलईडी लाइटों को कर मुक्त करने की मांग की है। संघ ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को भेजे ज्ञापन में कहा है कि कम्पोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख से बढाकर एक करोड़ रुपए की जावे।

ट्रेंडिंग वीडियो