प्रतापगढ़. न्यायालय ने एसटीएससी के अन्य मामले में बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक को उपस्थित होने के आदेश दिए थे, लेकिन किसी कारण वर्ष उपस्थिति नहीं देने पर न्यायालय ने उन्हें फिर से 24 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। जिले के अरनोद थाना के मांडवी गांव के प्रार्थी रत्नलाल मीणा के अधिवक्ता ईश्वर गायरी व अशोक कुमावत ने बताया कि प्राथी की ओर से अपने खेत पर खड़ी फसल को नष्ट करने व जातिगत गाली गलोच व मारपीट को लेकर 9 जूलाई 2019 को अरनोद में शिकायत दी थी लेकिन थाने में इस की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जिसके बाद 10 जुलाई 2019 को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसका परिवाद दिया था फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होने पर 15 जुलाई को न्यायालय में परिवाद दिया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए एसटीएससी कोर्ट ने जिला पुलिस अधीक्षक व अरनोद सीआई को 16 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन न्यायालय में आए अरनोद तत्कालीन सीआई धरमसिंह ने न्यायालय में बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकती हैं। जिसके बाद न्यायालय ने 24 अक्टूबर को फिर से उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।