scriptरिपोर्ट दर्ज नही करने पर न्यायालय ने एसपी से मांगा जवाब, आमजन की एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही तो फिर विश्वास कैसे पैदा होगा | Court said - Police motto is fear of criminals and trust in the common | Patrika News

रिपोर्ट दर्ज नही करने पर न्यायालय ने एसपी से मांगा जवाब, आमजन की एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही तो फिर विश्वास कैसे पैदा होगा

locationप्रतापगढ़Published: Oct 17, 2019 11:17:32 am

Submitted by:

Hitesh Upadhyay

-एसटीएससी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज नही करने पर न्यायालय ने एसपी से 31 अक्टूबर को मांगा अपना जवाब-कहा क्यों न उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए

कोर्ट ने कहा-पुलिस का आदर्श वाक्य अपराधियों में भय व आमजन में विश्वास लेकिन यहां आमजन की एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही तो फिर आमजन में विश्वास कैसे पैदा होगा

कोर्ट ने कहा-पुलिस का आदर्श वाक्य अपराधियों में भय व आमजन में विश्वास लेकिन यहां आमजन की एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही तो फिर आमजन में विश्वास कैसे पैदा होगा

प्रतापगढ़. एसटीएससी कोर्ट में दर्ज परिवाद के एक मामले में न्यायालय ने प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक को 31 अक्टूबर को अपना स्पष्टीकरण न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय में प्रार्थी प्रकाश मीणा ने एक परिवाद दर्ज करवाया, जिसमें बताया कि उसने एक व्यक्ति की ओर से जाती गालियां व मारपीट को लेकर 9 सितम्बर 2019 को जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी ने फिर से रजिस्टर्ड डाक से अपनी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भेजी थी। पुलिस की ओर से फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर प्रार्थी ने एसटीएससी न्यायालय में अपना परिवाद दर्ज करवाया। प्रार्थी ने बताया था कि एक व्यक्ति की ओर से जातिसूचक गालिया देकर दुकान में पड़े कूलर को प्रार्थी के ऊपर धकेला जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। दो बार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दी। जिसके एक माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर 15 अक्टूबर को न्यायालय ने इस परिवाद की सुनवाई पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी वगैरा 2013 एससीसी पेज 243 आदि न्यायिक दृष्होती में स्पष्ट है। एसटीएससी मामलों में पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना पर रिपोर्ट दर्ज करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हंै। ललिता वाले न्यायिक दृष्ठोत में ऐसे दोषी अधिकारी के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ का कृत्य एसटीएससी एक्ट 1989 और बनाए गए नियमों के तहत सामने आ रहा है। साथ ही उच्च न्यायालय की ओर से न्याय निर्णयन की अवहेलना भी प्रतीत होती है। फरियादी एसटी वर्ग का सदस्य है जिसकी शिकायत पर पुलिस अधीक्षक को एक्ट के प्रावधानों के तहत त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए थी और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होने पर एफआईआर भी दर्ज करानी चाहिए थी। पुलिस का यह वाक्य है कि अपराधियों में भय व आमजन में विश्वास लेकिन यहां आमजन की प्रथम सुचना रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो रही है तो फिर आमजन में विश्वास कैसे पैदा होगा। न्यायालय ने कहा कि यह पुलिस अधीक्षक को भिजवाई जाए और स्पष्टीकरण तलब किया जाए कि क्यों न उनके विरूद सम्बधित अधिनियम एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने की सभी कार्यवाही अमल में लाई जाए। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को 31 अक्टूबर को अपना स्पष्टीकरण न्यायालय में पेश करने को कहा है।
न्यायालय ने एसटीएससी मामले में नहीं पहुंची एसपी, 24 अक्टूबर को फिर उपस्थित होने के दिए आदेश
प्रतापगढ़. न्यायालय ने एसटीएससी के अन्य मामले में बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक को उपस्थित होने के आदेश दिए थे, लेकिन किसी कारण वर्ष उपस्थिति नहीं देने पर न्यायालय ने उन्हें फिर से 24 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। जिले के अरनोद थाना के मांडवी गांव के प्रार्थी रत्नलाल मीणा के अधिवक्ता ईश्वर गायरी व अशोक कुमावत ने बताया कि प्राथी की ओर से अपने खेत पर खड़ी फसल को नष्ट करने व जातिगत गाली गलोच व मारपीट को लेकर 9 जूलाई 2019 को अरनोद में शिकायत दी थी लेकिन थाने में इस की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जिसके बाद 10 जुलाई 2019 को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसका परिवाद दिया था फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होने पर 15 जुलाई को न्यायालय में परिवाद दिया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए एसटीएससी कोर्ट ने जिला पुलिस अधीक्षक व अरनोद सीआई को 16 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन न्यायालय में आए अरनोद तत्कालीन सीआई धरमसिंह ने न्यायालय में बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकती हैं। जिसके बाद न्यायालय ने 24 अक्टूबर को फिर से उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो