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राहुल गांधी ने पीएम पर कसा नया तंज, बोले- विदेश ले जाकर अपनों को बचाते हैं मोदी

Published: Oct 23, 2018 08:27:23 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरटीआई के बाद विदेश मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 2014-15 से लेकर अबतक पीएम नरेंद्र मोदी के साथ विदेश दौरे पर गए सभी सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों के नाम बताएं।

Rahul Gandhi

राहुल गांधी ने पीएम पर कसा नया तंज, बोले- विदेश ले जाकर अपनों को बचाते हैं मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्राओं की जानकारी से संबंधित दायर एक आरटीई का विदेश मंत्रालय ने जवाब देने से इनकार कर दिया है। इस खबर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुटकी ली है और कहा कि मोदी ऐसे लोगों को विदेश ले जाते हैं, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने वाली होती है। एक खबर के मुताबिक मंत्रालय को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरटीआई के बाद मंत्रालय को आदेश दिया कि वे उन सभी सरकार और गैर सरकारी व्यक्तियों के नाम बताएं जो 2014-15 से लेकर अबतक पीएम के साथ विदेश दौरे पर गए हैं।

पुलिस से बचाते हैं पीएम: राहुल

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि विदेश दौरों में वह कुछ खास लोगों को इसलिए साथ ले जाते हैं ताकि उन्हें पुलिस नहीं पकड़े। कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) में प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैं उन्हें साथ ले जाता हूं अगर जिन्हें मैं नहीं ले गया तो पुलिस ले जाएगी।

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पीएम के साथ विदेश गया था नीरव मोदी

बता दें कि पीएम मोदी के साथ विदेश जाने वाले व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल में पीएनबी बैंक घोटाले का मास्टर माइंड नीरव मोदी भी शामिल था। घोटाले के का खुलासा होने के बाद कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर निजी हमले करने लगी। राहुल का ताजा ट्वीट से समझा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के साथ इस घोटालेबाज की विदेश यात्रा को लेकर उन पर हमला किया है।

पीएम के विदेश दौरे की मंत्रालय ने नहीं दी जानकारी
इसके साथ ही उन्होंने वह खबर भी पोस्ट की है जिसमें सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी को गोपनीय बताते हुए जवाब देने से इनकार किया गया है। मंत्रालय ने सिर्फ पत्रकारों की जानकारी देते हुए कहा कि मांगी गई जानकारी बेहद संवेदनशील है। ये जानकारी अगर दी जाती है तो भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ देश की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह से किसी व्यक्ति की जिदंगी और शारीरिक सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। इसलिए आरटीआई एक्ट, 2005 की धारा 8(1)(अ) और (ग) के तहत ये सूचना नहीं दी जा सकती है।

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