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सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘अदालत का कीमती समय’ बर्बाद करने के लिए तेजस्वी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बंगला आपको राज्य का उपमुख्यमंत्री रहते मिला था, चूंकि अब आप उस पद पर नहीं हैं तो ऐसे में आपको अपने पद के अनुरूप ही बंगला मिलना चाहिए। वहीं, तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही थी।
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आपको बता दें कि राजद, जद (यू) और कांग्रेस के महागठबंधन के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर सत्ता में आने के बाद तेजस्वी यादव 20 नवंबर 2015 को बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। वह जुलाई 2017 तक उप मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद के साथ संबंधों के असहज होने के बाद भाजपा से हाथ मिला लिया। इसके बाद से तेजवस्वी यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।