अकाली दल नेता और भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने अक्टूबर 2017 में एनजीटी में याचिका लगाई थी कि राष्ट्रीय राजधानी में हुक्का बार पर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस याचिका में करीब 20 बड़े हुक्का बार को पार्टी बनाया गया था।
एनजीटी ने याचिका खारिज करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह निर्देश भी दिया कि वह इनडोर एयर पाल्यूशन के संदर्भ में हुक्का के प्रभावों की जांच करे और इस मुद्दे पर उचित मानक निर्धारित करे। यानि हुक्का बार आज एनजीटी एक्ट में भले ही शामिल न हो लेकिन भविष्य में जांच रिपोर्ट के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। एनजीटी ने यह भी कहा कि शहर में रेस्त्रां और बारों में हुक्का के इस्तेमाल रोकना उसके न्यायक्षेत्र में नहीं है। एनजीटी ने यह भी कहा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कोर्ट यह भी सलाह देना चाहेगा कि वह घरेलू वायु प्रदूषण के संदर्भ में हुक्का के प्रभावों पर विचार करे।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल कई हुक्का बार को बंद कराया था, लेकिन फिर भी दिल्ली में सैकड़ों हुक्का बार अभी भी चल रहे हैं। ऐसे हुक्का बार के लिए कोर्ट की ओर से आया यह फैसला बेहद राहत भरा है। इस याचिका के खारिज होने और एनजीटी की ओर से हुक्का को एनजीटी एक्ट में प्रदूषण फैलाने वाली चीजों में शामिल नहीं किए जाने के बाद प्रदूषण के नाम पर अब राजधानी में हुक्का बार को बंद करना सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा।