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हाईकोर्ट से स्मृति ईरानी को राहत, कांग्रेस नेता संजय निरुपम पर चलेगा केस

कांग्रेस नेता संजय निरुपम मानहानी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत दी है।

नई दिल्लीDec 19, 2018 / 03:25 pm

Mohit sharma

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हाईकोर्ट से स्मृति ईरानी को राहत, कांग्रेस नेता संजय निरुपम पर चलेगा केस

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता संजय निरुपम मानहानी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बुधवार को स्मृति के नाम पर जारी समन को रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति की ओर से कांग्रेस नेता के खिलाफ जारी मानहानि के मामले में समन रद्द करने से साफ इंकार कर दिया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि निरुपम के खिलाफ केस चलेगा।

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दो अलग-अलग फैसले दिए

न्यायमूर्ति आरके गौबा की कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दो अलग-अलग फैसले दिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता की ओर से स्मृति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। दरअसल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका निचली आदलत द्वारा 6 जून, 2014 को जारी समन रद्द करने का अनुरोध किया था। अपनी याचिका में भाजपा नेता ने निरुपम की ओर से दायर शिकायत को भी खारिज करने की मांग की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में 11 मार्च, 2013 को मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने की मांग उठाई थी।

कांग्रेस नेता की ओर से याचिका में स्मृति की ओर से एक जनवरी, 2013 को की गई शिकायत को भी निरस्त करने की मांग कोर्ट से की थी। वहीं, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया को बाइट देने से पहले अपने साथियों से सलाह लेते दिख रहे हैं।

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