‘किसी भी नुकसान की जिम्मेदार होगी बीजेपी’
हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा निकलने से पहले इसे बारे में हर तरह की जानकारी राज्य सरकार को सौंपेगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस यात्रा के दौरान कहीं भी यातायात में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता यानि बीजेपी की होगी। उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी।
‘कानून व्यवस्था के दायरे में हो रथयात्रा’
तृणमूल कांग्रेस सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावित रथ के दौरान पूरे राज्य में कहीं भी क़ानून-व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने बीजेपी को यह आदेश भी दिया है कि रथ यात्रा शुरू होने से कम से कम 12 घंटे पहले जिलाधिकारियों को सूचित करना होगा।
ममता सरकार ने बीजेपी को दिया था झटका
बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 दिसंबर को बीजेपी की प्रदेश इकाई को रथयात्रा की अनुमति देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और गहरा गया। राज्य सरकार ने प्रदेश बीजेपी को इस आशय का पत्र भी भेजा था जिसमें कहा गया था कि सामुदायिक तनाव फैलने की आशंका के मद्देनजर रथयात्रा के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती।