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पश्चिम बंगाल: कोर्ट ने कठिन शर्तों के आधार पर दी बीजेपी को रथ यात्रा निकालने की अनुमित

Published: Dec 20, 2018 06:21:32 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेशक बीजेपी की उसकी प्रस्तावित रथयात्रा की अनुमति दे दी है लेकिन इसके लिए कई कड़ी शर्तें भी रखी हैं।

Amit Shah

पश्चिम बंगाल: कोर्ट ने कठिन शर्तों के आधार पर दी बीजेपी को रथ यात्रा निकालने की अनुमित

नई दिल्ली। ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की प्रस्तावित रथयात्रा की अनुमति दे देकर बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बीजेपी को 22, 24 और 26 दिसंबर को राज्य के तीन हिस्सों में रथयात्रा की अनुमति दे दी। कोर्ट के आदेश पर बीजेपी ने कहा कि न्यायालय ने हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को बरकरार रखा है। बीजेपी ने यह भी कहा कि न्यायालय का फैसला राज्य सरकार के ‘कुशासन’ के बारे में रिपोर्टों की पुष्टि करता है। हालांकि कोर्ट ने रथयात्रा के लिए बीजेपी के आगे कुछ शर्तों भी रखी हैं।

‘किसी भी नुकसान की जिम्मेदार होगी बीजेपी’

हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा निकलने से पहले इसे बारे में हर तरह की जानकारी राज्य सरकार को सौंपेगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस यात्रा के दौरान कहीं भी यातायात में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता यानि बीजेपी की होगी। उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी।

‘कानून व्यवस्था के दायरे में हो रथयात्रा’

तृणमूल कांग्रेस सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावित रथ के दौरान पूरे राज्य में कहीं भी क़ानून-व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने बीजेपी को यह आदेश भी दिया है कि रथ यात्रा शुरू होने से कम से कम 12 घंटे पहले जिलाधिकारियों को सूचित करना होगा।

ममता सरकार ने बीजेपी को दिया था झटका

बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 दिसंबर को बीजेपी की प्रदेश इकाई को रथयात्रा की अनुमति देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और गहरा गया। राज्य सरकार ने प्रदेश बीजेपी को इस आशय का पत्र भी भेजा था जिसमें कहा गया था कि सामुदायिक तनाव फैलने की आशंका के मद्देनजर रथयात्रा के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती।

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