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राज्यसभा की 6 सीटों पर 5 जुलाई को उपचुनाव: गुजरात, बिहार और ओडिशा की खाली हुई सीटें

locationनई दिल्लीPublished: Jun 15, 2019 09:46:37 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान
5 जुलाई को मतदान के बाद ही तुरंत होगी मतगणना

rajya sabha

राज्यसभा की 6 सीटों पर 5 जुलाई को उपचुनाव , गुजरात, बिहार और ओडिशा की खाली हुई हैं सीटें

नई दिल्ली। राज्‍यसभा ( Rajya Sabha ) के उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्यसभा की खाली हुई छह सीटों पर आगामी पांच जुलाई को मतदान कराए जाएंगे। ये सीटें सदस्यों के लोकसभा चुनाव जीतने की वजह से खाली हुई हैं। राज्यसभा की जिन छह सीटों पर चुनाव होना है, उनमें गुजरात की दो, बिहार की एक और ओडिशा की तीन सीटें शामिल हैं।

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राज्य राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले नेता दल
बिहाररविशंकर प्रसादबीजेपी
गुजरातअमित शाहबीजेपी
गुजरातस्मृति ईरानीबीजेपी
ओडिशाअच्युतानंद सामांतबीजद
ओडिशाप्रताप केशरी देबबीजद
ओडिशासौम्य रंजन पटनायकबीजद

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18 जून को शुरु होगी निर्वाचन प्रक्रिया

चुनाव आयोग ने बताया कि उपचुनाव के लिए 18 जून को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया की औपचारिक शुरु हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 25 जून होगी और 26 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 28 जून तक प्रत्याशी नाम वापस सकेंगे। पांच जुलाई को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। पांच जुलाई की शाम पांच ही बजे मतगणना होगी और नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा।

गुजरात की सीट पर कांग्रेस की नजर

बात अगर गुजरात की दो राज्यसभा सीटों की करें तो कांग्रेस ने इनपर एक साथ चुनाव करने की मांग भी की थी। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि गुजरात में दोनों राज्यसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जाएं ताकि बीजेपी किसी भी तरह की गड़बड़ी ना कर सके।
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कब होता है राज्यसभा का चुनाव

राज्यसभा,भारतीय संसद का एक स्थाई सदन है, इसलिए ये कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर दो साल पर इसके एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है और फिर उनकी सीटों पर चुनाव होता है। इसके अलावा किसी सदस्य के इस्तीफे, निधन या किन्ही कारणों से सदन छोड़ने पर उनकी सीट पर चुनाव कराए जाते हैं।
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राज्यसभा में होते हैं संख्या सदस्य

संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों की संख्या 240 निर्धारित की गई है। इनमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत (नामित) करते हैं। इसके 238 सदस्य संघ और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं।

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