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मासूम की तलाश में जंगलों की खाक छान रही पुलिस, पढि़ए पूरा मामला

locationपन्नाPublished: Jun 15, 2019 09:58:22 pm

Submitted by:

Bajrangi rathore

मासूम की तलाश में जंगलों की खाक छान रही पुलिस, पढि़ए पूरा मामला

The Police, looking for the innocent looking for the forests

The Police, looking for the innocent looking for the forests

पन्ना। मप्र के पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम ताला निवासी एक चार साल की आदिवासी बच्ची बीते छह दिन से लापता है। परिवार, ग्रामीण और पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है, लेकिन 6 दिन बाद भी कहीं पता नहीं चल पाया है।
शनिवार को पुलिस दिनभर आसपास के जंगलों की खाक छानती रही, लेनिक बच्ची का सुराग नहीं मिला। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। खोजी दस्ते द्वारा आसपास की झाडिय़ों, जलस्रोतों आदि स्थानों की भी तलाश की जार ही है, इसके बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।
पुलिस ने जंगलों की छानी खाक

गौरतलब है कि बच्ची उपासना आदिवासी पिता मूलचंद्र आदिवासी बीते ९ जून को सुबह करीब ११ बजे घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान अचानक खेलते-खेलते लापता हो गई। परिवार के लोगों ने खोजबीन की, इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने अपहरण का मामला कायम कर तलाश शुरू कर की, लेकिन छह दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।
बताया गया कि शनिवार को पुलिस का एक दस्ता दिनभर ग्राम ताला के आसपास के जंगलों की खाक छानता रहा, लेनिक उन्हें किसी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी। इसके पूर्व भी एसडीओपी बलराम सिंह परिहार के नेतृत्व में सर्चिंग अभियान चलाया गया था।
गांव के लोग भी जुटे

पुलिस दल के साथ ही बच्ची के परिजन और गांव के लोग भी तलाश में लगे हैं। गांव के लोग अतिरक्त दल बनाकर बच्ची की तलाश कर रहे हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर बच्ची कहां गुम हो गई। हाल के दिनों में बच्चों के साथ अपराध के कई मामले सामने आने से परिजन खासे परेशान हैं।
सोशल मीडिया का उपयोग

पुलिस सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रही है। विवेचना अधिकारी एपी सिंह बघेल ने बच्ची का फोटो सोशल मीडिया प्लेटाफार्म पर शेयर कर कहीं देखने पर लोगों से सूचना देने की अपील की है। पुलिस को उम्मीद है कि बच्ची को शीघ्र ही तलाश कर लिया जाएगा।
10 हजार का इनाम घोषित

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना देने पर १० हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। यह घोषणा पुलिस रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार की गई है। सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा।

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