script

पन्ना जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर नहीं जिम्मेदार

locationपन्नाPublished: Nov 19, 2018 12:52:28 am

Submitted by:

Bajrangi rathore

पन्ना जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर नहीं जिम्मेदार

Education and Health

Education and Health

पन्ना। साहित्यकार जिले के पिछड़ेपन को लेकर दुखी हैं। इनका मानना है कि जिले के नेता और मंत्री विकास की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने जिले के विकास के लिए कभी एकजुट होकर गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। जिले में लोकतंत्र की मजबूरी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर विशेष काम किए जाने की जरूरत है। रोजगार के अवसर सृृजित कर बेरोजगारी, पलायन कुपोषण आदि रोका जा सकता है।
संभावनाओं पर हो काम

एस कुमार चनपुरिया, जिले के लोगों की विकास को लेकर जो अपेक्षाएं हैं उन्हें समझते हुए यहां संभावनाओं पर काम किया जाना जरूरी है। जलस्रोतों की स्थिति अच्छी नहीं है।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर दें ध्यान

सुदीप श्रीवास्तव, शिक्षा-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करना जरूरी है। निहित स्वार्थों से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी है।
उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे नेता

सुशील खरे, गरीब जनता ने यहां के नेताओं को चुनाव जिताकर विधानसभा पहुंचाया। मंत्री भी बने, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। विकास के काम नहीं होने से जनता परेशान और बेराजगार है। जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रोजगार की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे युवा बेरोजगार नहीं बने।
साहित्य को संरक्षण की जरूरत

गफूर खान, अभी तक जिले में साहित्य के विकास के लिए विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। साहित्यकारों के लिए जिले में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे एकसाथ बैठकर साहित्य की बातें कर सकें। बसारी और खजुराहो फेस्टिवल जैसे बड़े कार्यक्रम यहां होना जरूरी है।
अब दस हजार से अधिक का नकद भुगतान नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार

कलेक्टर खत्री ने बताया है कि विधानसभा का चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार अब निर्वाचन व्यय के किसी भी मद में किसी भी व्यक्ति या इकाई को दस हजार रुप ए से अधिक का भुगतान नकद में नहीं कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बारे में नए निर्देश जारी कर दिये हैं।
पूर्व में निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय के किसी मद से अधिकतम 20 हजार रुपए की राशि कैश य नकद भुगतान की छूट दी थी। निर्वाचन आयोग के नये निर्देशों के मुताबिक उम्मीदवार को अब अपने निर्वाचन व्यय के किसी मद पर दस हजार से अधिक की राशि का भुगतान रेखांकित या एकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनइएफटी के माध्यम से ही करना होगा।

ट्रेंडिंग वीडियो