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Big judgment: छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने दी ऐसी सजा, जो कभी नहीं मिली किसी आरोपी को

locationपन्नाPublished: Feb 05, 2019 07:05:38 pm

Submitted by:

suresh mishra

छेड़छाड़ के आरोपी को सजा और जुर्माना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ़ ने सुनाया फैसला, राजी नामा के बाद भी कोर्ट उठने तक सजा

Court ne sunaya anokha faisla, Judicial magistrate judgment in hindi

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पन्ना/अजयगढ़। राजीनामा होने के बावजूद छेड़छाड़ के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ़ ने आरोपी को कोर्ट उठने तक के कारावास अैर 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया धरमपुर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि 13 अक्टूबर 2017 को अपने मकान पर थी। तभी आरोपी विष्णु साहू ने उसे अकेला देखकर हाथ पकड़कर कलाई मरोड़ दी।
महिला के शोर मचाने पर उसके परिवार के लोग मौके पर आ गए तो आरोपी वहां से भाग निकला। घटना की रिपोर्ट थाना धरमपुर मे की गई थी। जहां पर आरोपी के लिखाफ अपराध दर्ज कर मामले को कोर्ट में पेश किया गया था। प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा अभियोजन के तर्कों तथा न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित पाया।
प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादिया तथा आरोपी के बीच समझौता हो गया था, लेकिन न्यायालय के द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त विष्णु साहू पिता रामकिशोर साहू (20) को धारा 354 आईपीसी में न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में यहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उमेश सोनी अजयगढ़ ने पैरवी की।

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