महिला के शोर मचाने पर उसके परिवार के लोग मौके पर आ गए तो आरोपी वहां से भाग निकला। घटना की रिपोर्ट थाना धरमपुर मे की गई थी। जहां पर आरोपी के लिखाफ अपराध दर्ज कर मामले को कोर्ट में पेश किया गया था। प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा अभियोजन के तर्कों तथा न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित पाया।
प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादिया तथा आरोपी के बीच समझौता हो गया था, लेकिन न्यायालय के द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त विष्णु साहू पिता रामकिशोर साहू (20) को धारा 354 आईपीसी में न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में यहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उमेश सोनी अजयगढ़ ने पैरवी की।