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हरियाणा सरकार ने 75 साल बाद बदला कानून, अब मेयर भी डाल सकेंगे डिप्टी मेयर के लिए वोट

locationपानीपतPublished: Feb 27, 2019 08:05:30 pm

अब जिस भी निगम के चुनाव होंगे तो वहां चुने जाने वाले मेयर को भी वोट डालने के अधिकार मिलेंगे…
 

(चंडीगढ़,पानीपत): हरियाणा में जनता के वोट के माध्यम से चुने गए मेयर भी अब सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के लिए वोट डाल सकेंगे। राज्य में हाल ही में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार में मेयर के चुनावों के बाद सरकार को इसके लिए फैसला लेना पड़ा है। वर्ष 1944 के नगर निगम अधिनियम में इस तरह के प्रावधान इसलिए नहीं थे क्योंकि इससे पहले मेयर के डायरेक्ट चुनाव कभी नहीं हुए थे।

आज (बुधवार को) विधानसभा में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन संशोधित विधेयक पेश किया। इन पांचों ही निगमों में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी इसी वजह से लटके हुए थे क्योंकि चुनकर आए मेयरों के पास वोट डालने के अधिकार नहीं थे। अब कानून में बदलाव के बाद इन निगमों के मेयर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में एक पार्षद की तरह वोट डाल सकेंगे। इससे पूर्व मेयर के चुनाव डायरेक्ट करवाने के लिए भी सरकार ने कानून में संशोधन किया था। इसके बाद अब जिस भी निगम के चुनाव होंगे तो वहां चुने जाने वाले मेयर को भी वोट डालने के अधिकार मिलेंगे।

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