बाल विवाह कानूनी अपराध है-जैलिया
देसूरी। न्यायालय प्रांगण देसूरी में तालुका विधिक सेवा समिति देसूरी द्वारा समिति के अध्यक्ष पीयूष जैलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट जैलिया ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होने बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार, नाबालिग बच्चों का विवाह नहीं करने, विधिक सहायता इत्यादि सामान्य कानून के बारे विस्तार से जानकारी दी।
देसूरी। न्यायालय प्रांगण देसूरी में तालुका विधिक सेवा समिति देसूरी द्वारा समिति के अध्यक्ष पीयूष जैलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट जैलिया ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होने बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार, नाबालिग बच्चों का विवाह नहीं करने, विधिक सहायता इत्यादि सामान्य कानून के बारे विस्तार से जानकारी दी।
देसूरी वकील मंडल अध्यक्ष दिनेश माली ने बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। अधिवक्ता बाबूलाल माली ने मौलिक अधिकार, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, बाल विवाह कराने पर मिलने वाली सजा के बारे में जानकारी दी। बाल विवाह रोकथाम को लेकर तालुका विधिक सेवा समिति देसूरी की ओर पेम्फलेट वितरित किए गए।