scriptवाहनों से वसूला गया 5 लाख 15 हजार 200 रुपए का जुर्माना | 5 lakh 15 thousand 200 rupees fine imposed on vehicles | Patrika News

वाहनों से वसूला गया 5 लाख 15 हजार 200 रुपए का जुर्माना

locationबालाघाटPublished: Sep 08, 2018 05:13:13 pm

Submitted by:

Bhaneshwar sakure

परिवहन और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई

balaghat news

वाहनों से वसूला गया 5 लाख 15 हजार 200 रुपए का जुर्माना

बालाघाट. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को वाहनों की सतत निगरानी और जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह, एसपी जयदेवन ए के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त रुप से जिले में वाहनों की निरंतर जांच की जा रही है। 24 अगस्त से प्रारंभ की गई इस कार्रवाई में 6 सितम्बर तक 797 वाहनों की जांच की गई है और इसमें नियम विरुद्ध चलते पाए गए वाहनों से 5 लाख 15 हजार 200 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है ।
जिला परिवहन अधिकारी आरएस चिकवा ने बताया कि वाहनों की जांच के दौरान वाहनों में बिना अनुमति के वाहन की बॉडी में फेरबदल, हूटर, सायरन, पोस्टर, बैनर की जांच की जा रही है। इसके साथ ही वाहनों के दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है और नियम विरूद्ध चलते पाए गए वाहनों को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों के साथ की गई संयुक्त जांच में 7 सितम्बर को लालबर्रा और बालाघाट में वाहनों की जांच के दौरान 12 हजार रुपए का राजस्व वसूल किया गया है। लालबर्रा में जांच के दौरान बस क्रमांक एमपी 20 पीए 0975 पर मोटर यान कर का एक लाख 78 हजार रुपए बकाया गया। इस पर इस बस को जब्त कर लालबर्रा थाने में खड़ा करा दिया गया है। इसी प्रकार बस क्रमांक एमपी 50 पी 0417 पर 6 हजार रुपए का मोटर यान कर बकाया पाया गया। इस बस को जब्त कर यातायात थाना बालाघाट के सुपुर्द कर दिया गया है। जांच के दौरान वाहन क्रमांक सीजी 07 9950 पर हूटर लगा पाया गया। इस वाहन के हूटर को हटाया गया और उससे 3 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। इस प्रकार आज 7 सितम्बर को नियम विरूद्ध चल रहे वाहनों से 12 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। परिवहन अधिकारी ने कहा है कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे बिना परमिट, बिना फिटनेस व बिना बीमा के वाहन का संचालन न करें।
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