वहीं अगर गौतमबुद्ध नगर जिले की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार कर्मचारियों ने 400 करोड़ से अधिक पीएफ की निकासी की है। अगर आप भी अपने पीएफ से पैसे निकालने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपक बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आप प्रॉविडेंट फंड (PF) में से एडवांस, पूरा या थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं।
नोएडा क्षेत्रीय ईपीएफ कमिश्नर एनके सिंह के अनुसार जिस कर्मचारी का पीएफ कंपनी द्वारा काटा जाता है वह अपने पीएफ खाते से जरूरत अनुसार व अपने खाते के बैलेंस अनुसार पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि कई बार आपके सामने कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसके अनुसार ही पैसे की निकासी की जा सकती है। आइए जानते हैं उनके बारे में-
– अपनी संतान, भाई या बहन या स्वयं की शादी (marriage) के लिए पीएफ (PF) का पैसा निकाल रहे हैं तो बैलेंस का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं। हालाँकि इसके लिए आपकी नौकरी के 7 साल पूरे होने चाहिए।
– स्वयं या बच्चे की शादी के लिए खाते का 50 फीसदी हिस्सा तीन बार में निकाला जा सकता है। – अगर आपकी नौकरी को पांच साल पूरे हो गए हैं को आप घर खरीदने के लिए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
-अगर आप खुद के, पत्नी, बच्चों या फिर पेरेंट्स के इलाज के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए लिए आपको अस्पताल के पेपर्स लगाने होंगे।
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। यहां अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें। -फिर मैनेज (Manage) पर क्लिक करें। -केवाईसी (KYC) ऑप्शन पर सभी जानकारी चेक कर लें।
-फिरऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करें। -इसके बाद एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा। इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें। अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।