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13 अक्टूबर से पहले अपनी गाड़ी में लगा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो हो सकती है जेल

locationनई दिल्लीPublished: Sep 14, 2018 04:36:08 pm

Submitted by:

Anil Kumar

परिवहन विभाग ने एक नया नियम जारी किया है जिसके तहत अब आपको हाई सिक्योरिटी फीचर वाला नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया है तो आपको जेल भी हो सकती है।

13 अक्टूबर से पहले अपनी गाड़ी में लगा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

13 अक्टूबर से पहले अपनी गाड़ी में लगा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो हो सकती है जेल

नई दिल्ली। आपके पास गाड़ी है और आप सड़कों पर फर्राटेदार तरीक से ड्राइव करने के शौकिन हैं तो हो जाइये सावधान। सड़कों पर गाड़ी लेकर उतरने से पहले जान लें कुछ जरूरी बातें नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग ने एक नया नियम जारी किया है जिसके तहत अब आपको हाई सिक्योरिटी फीचर वाला नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया है तो आपको जेल भी हो सकती है। परिवहन विभाग ने कहा है कि 13 अक्टूबर से पहले तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। अगले माह से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा जिन पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है।

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2 अक्टूबर से शुरू होगी नए नंबर प्लेट वितरण की प्रक्रिया

आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी एक महीने का समय है और इस दौरान व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने कहा है कि 13 अक्टूबर के बाद यदि आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा होगा तो 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा तीन महीने का जेल भी हो सकता है। फिलहाल अभी जिन नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही आवंटित किया जा रहा है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी में तकरीबन 40 लाख पुरानी गाड़ियां है जिनपर नंबर प्लेट नहीं है। जिनमें कार के साथ दोपहिया वाहन भी शामिह हैं। अधिकारी ने बताया कि नया नंबर प्लेट को वितरित करने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। मौजूदा समय में नए नंबर प्लेट आवंटित करनेे के लिए राजधानी में 13 अधिकृत सेंटर हैं। यदि आवश्कता पड़ी तो कुछ समय के लिए नए सेंटर खोले जाएंगे। जिससे लोगों के कोई परेशानी न हो।

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