जो सकारात्मक है वही कानून है
नीमचPublished: Oct 18, 2019 12:32:35 pm
सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव पर हुई कार्यशाला
मंदसौर. मदरसा अनवारूल उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रईस खान द्वारा छात्रों को भारतीय संविधान में प्रावधानित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हुए बताया कि हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। एक सफल विद्यार्थी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपना लक्ष्य पूर्व से ही निर्धारित करते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूरे मन के साथ उस कार्य को करे। जिला विधिक सहायता अधिकारी यागेश बंसल ने सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से अवगत कराया। अधिवक्ता इस्माईल हुसैन मंसूरी ने विद्यार्थियों को बताया कि हमें विधिक रूप से साक्षर होना आवश्यक है। अधिवक्ता शबाना कुरैशी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के प्रावधानों से अवगत कराया। अधिवक्ता अनवर मंसूरी ने बताया कि जो सकारात्मक है वही कानून है। जो नकारात्मक वह अपराध की श्रेणी में आता है। शिविर में मदरसा अनवारूल उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल के सदर मोहम्मद युनूस शेख, प्राचार्य मोहम्मद साबिर खान, समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। संचालन अवधेशकुमार दीक्षित ने किया। आभार मदरसा सदर मोहम्मद युनूस शेख ने माना।