पंचों के दबाव में आयोजन में बुलाना कर दिया था बंद
फरियादी बद्रीलाल धाकड़ निवासी ग्राम कांकरिया तलाई थाना सिंगोली द्वारा 21 जून 2019 को पुलिस थाना सिंगोली में आरोपीगण के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर शिकायत की कि आरोपीगण धाकड़ समाज के पटेल हैं। जिन्होंने सूचना पत्र देकर उसे 6 सितंबर 2018 को उसके बड़े भाई जगन्नाथ के जमीन विवाद के निपटारे हेतु धर्मशाला सुलाबावजी ग्राम बुलाया गया था। धर्मशाला पहुंचने पर बद्रीलाल से धाकड़ समाज के 6 पंचों ने उसके बड़े पिता की जमीन की रजिस्ट्री उसके भाई जगन्नाथ के नाम पर करवाने के लिए उसे पूरी रात धर्मशाला के कमरे में बंद कर उसके हाथ पैर को रस्सी से बांधकर दबाव बनाया। कहा कि 5 लाख रुपए का जुर्माना समाज के पटेलों को देना होगा। पंचायत का खर्च एक लाख 20 हजार रुपए भी चुकाना होगा। फरियादी के रिश्तेदार पन्नालाल ने आरोपी पंचों को फरियादी की जमानत दी। कोरे स्टाम्प पर हस्ताक्षर कराकर व 20 हजार रुपए लेकर उसे छोड़ा था। इसके बाद भी कई अवसरों पर आरोपी पंचों द्वारा समाज पर दबाव बनाया गया। दबाव की वजह से समाज में होने वाले कार्यक्रमों, विवाह आदि में फरियादी को नहीं बुलाया जाने लगा। आरोपीगण के प्रभाव के कारण फरियादी व उसके परिवार को उत्पीडिऩ व भय का सामना करना पड़ा। उसको जान का खतरा होने से उसके द्वारा थाना सिंगोली में आरोपी सभी छह पंचों के विरुद्ध आवेदन दिया गया। आवेदन की जांच करने के बाद अपराध क्रमांक 119/2019, धारा 147, 294, 327, 342, 384, 385, ३86, 506 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया। जिस पर से आरोपीगण को गिरफ्तारी के भय के कारण उनके द्वारा जावद न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन में प्रस्तुत किया गया।
फरियादी बद्रीलाल धाकड़ निवासी ग्राम कांकरिया तलाई थाना सिंगोली द्वारा 21 जून 2019 को पुलिस थाना सिंगोली में आरोपीगण के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर शिकायत की कि आरोपीगण धाकड़ समाज के पटेल हैं। जिन्होंने सूचना पत्र देकर उसे 6 सितंबर 2018 को उसके बड़े भाई जगन्नाथ के जमीन विवाद के निपटारे हेतु धर्मशाला सुलाबावजी ग्राम बुलाया गया था। धर्मशाला पहुंचने पर बद्रीलाल से धाकड़ समाज के 6 पंचों ने उसके बड़े पिता की जमीन की रजिस्ट्री उसके भाई जगन्नाथ के नाम पर करवाने के लिए उसे पूरी रात धर्मशाला के कमरे में बंद कर उसके हाथ पैर को रस्सी से बांधकर दबाव बनाया। कहा कि 5 लाख रुपए का जुर्माना समाज के पटेलों को देना होगा। पंचायत का खर्च एक लाख 20 हजार रुपए भी चुकाना होगा। फरियादी के रिश्तेदार पन्नालाल ने आरोपी पंचों को फरियादी की जमानत दी। कोरे स्टाम्प पर हस्ताक्षर कराकर व 20 हजार रुपए लेकर उसे छोड़ा था। इसके बाद भी कई अवसरों पर आरोपी पंचों द्वारा समाज पर दबाव बनाया गया। दबाव की वजह से समाज में होने वाले कार्यक्रमों, विवाह आदि में फरियादी को नहीं बुलाया जाने लगा। आरोपीगण के प्रभाव के कारण फरियादी व उसके परिवार को उत्पीडिऩ व भय का सामना करना पड़ा। उसको जान का खतरा होने से उसके द्वारा थाना सिंगोली में आरोपी सभी छह पंचों के विरुद्ध आवेदन दिया गया। आवेदन की जांच करने के बाद अपराध क्रमांक 119/2019, धारा 147, 294, 327, 342, 384, 385, ३86, 506 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया। जिस पर से आरोपीगण को गिरफ्तारी के भय के कारण उनके द्वारा जावद न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन में प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तारी से बचने दिया अग्रिम जमानत आवेदन
अपर लोक अभियोजक अरविंद शमा ने आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपीगण पर जबरन जमीन की रजिस्ट्री करवाने व रुपए की वसूली किए जाने के गंभीर आरोप हैं। यदि आरोपीगणों को जमानत दी जाती है तो वे फरियादी व उसके परिवार के सदस्यों को डरा-धमकाकर कर अनुसंधान को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आरोपीगणों को अग्रिम जमातन नहीं दी जाए। अग्रिम जमानत बहस की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश जावद नीतिराज सिंह सिसौदिया द्वारा आरोपीगण सुगनचंद्र पिता शिवराम धाकड़, ओंकारलाल पिता बालूराम धाकड़, दोनों निवासी ग्राम झांतला जिला नीमच, नारायण पिता मगनीराम धाकड़, निवासी ग्राम उमर जिला नीमच, कांशीराम पिता प्यारचंद्र धाकड़, जगन्नाथ पिता रामचंद्र धाकड़ एवं मिश्रीलाल पिता जगन्नाथ धाकड़ तीनों निवासी ग्राम कांकरिया तलाई जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। इसके पश्चात पुलिस द्वारा आरोपीगण को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
अपर लोक अभियोजक अरविंद शमा ने आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपीगण पर जबरन जमीन की रजिस्ट्री करवाने व रुपए की वसूली किए जाने के गंभीर आरोप हैं। यदि आरोपीगणों को जमानत दी जाती है तो वे फरियादी व उसके परिवार के सदस्यों को डरा-धमकाकर कर अनुसंधान को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आरोपीगणों को अग्रिम जमातन नहीं दी जाए। अग्रिम जमानत बहस की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश जावद नीतिराज सिंह सिसौदिया द्वारा आरोपीगण सुगनचंद्र पिता शिवराम धाकड़, ओंकारलाल पिता बालूराम धाकड़, दोनों निवासी ग्राम झांतला जिला नीमच, नारायण पिता मगनीराम धाकड़, निवासी ग्राम उमर जिला नीमच, कांशीराम पिता प्यारचंद्र धाकड़, जगन्नाथ पिता रामचंद्र धाकड़ एवं मिश्रीलाल पिता जगन्नाथ धाकड़ तीनों निवासी ग्राम कांकरिया तलाई जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। इसके पश्चात पुलिस द्वारा आरोपीगण को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।