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महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 2 माह का कारावास

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीमच द्वारा

नीमचFeb 18, 2019 / 08:07 pm

Mahendra Upadhyay

नीमच. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीमच द्वारा एक आरोपी को घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने का दोषी पाकर 2 माह के कारावास एवं 200 रुपए जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेशकुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पुरानी होकर 11 जनवरी 2016 को रात के 8 बजे ग्राम चीताखेड़ा में नई आबादी स्थित पीडि़ता के घर की है। पीडि़ता का पति ओर ससुर बाजार गए हुए थे। घर में वो अकेली थी। मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने बुरी नीयत से पीडि़ता के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। उसके चिल्लाने पर पति व ससुर भी वहां आ गए। उनके आने पर आरोपी दीवार कूदकर वहां से भाग गया। पीडि़ता ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर दर्ज कराई। जिस पर से अपराध क्रमांक 11/16 , धारा 452, 354 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। एडीपीओ कीर्ति चाफेकर द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पीडि़ता सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर दंड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी के हौंसले इतने बढ़ गए हैं कि उसने घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़ की है, इसलिए उसे कठोर दंड से दंडित किया जाए। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीमच मनीषकुमार पारीक द्वारा आरोपी मदनलाल पिता कंवरलाल मेघवाल (35) निवासी नई आबादी, ग्राम चीताखेड़ा जिला नीमच को धारा 452, 354 भादवि (घर में घुसकर छेड़छाड़ करना) में 1-1 माह के कारावास व 100-100 रुपए जुर्माने से इस प्रकार कुल 2 माह के कारावास व 200 रुपए जुर्माने से दंडित किया।

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