यूजीसी ने साफ किया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को तकनीकी कार्यक्रम को चलाने के लिए एआइसीटीई से एनओसी प्राप्त करनी होगी। वहीं डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम लागू नहीं होंगे। उन्हें ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए एनओसी की जरूरत पड़ेगी।