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यूजीसी ने बदले नियम, ऑनलाइन कोर्स के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं

Online Study : ऑनलाइन कोर्स के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियम बदल दिए है। यूजीसी ने नए आदेश जारी किए।

नई दिल्लीApr 20, 2024 / 07:21 am

Shaitan Prajapat

Online Study : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम (ओडीएल) या ऑनलाइन कोर्स के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की पूर्व में अनुमति की जरूरत नहीं है। आयोग की ओर से गुरुवार को जारी आदेश के मुताबिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ओडीएल या ऑनलाइन मोड में प्रबंधन, कंप्यूटर और यात्रा व पर्यटन के विषयों के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए एआईसीटीई से पूर्व अनुमोदन या एनओसी की आवश्यकता नहीं है। नए नियम केंद्र, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे। आयोग के मुताबिक नए नियम सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद जारी किए गए हैं।
तकनीकी कार्यक्रम पर लागू नहीं होंगे नए नियम
यूजीसी ने साफ किया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को तकनीकी कार्यक्रम को चलाने के लिए एआइसीटीई से एनओसी प्राप्त करनी होगी। वहीं डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम लागू नहीं होंगे। उन्हें ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए एनओसी की जरूरत पड़ेगी।

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