scriptउप-राज्यपाल का बड़ा फैसला, 223 कर्मचारियों को हटाया, जानें क्या है पूरा मामला | Rule | Patrika News
राष्ट्रीय

उप-राज्यपाल का बड़ा फैसला, 223 कर्मचारियों को हटाया, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी के महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को हटा दिया है। आरोप है कि आप सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान नियमों का उल्लंघन कर नियुक्तियां कीं। उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी आदेश में दिल्ली महिला […]

नई दिल्लीMay 02, 2024 / 03:01 pm

Anish Shekhar

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी के महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को हटा दिया है। आरोप है कि आप सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान नियमों का उल्लंघन कर नियुक्तियां कीं।
उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी आदेश में दिल्ली महिला आयोग अधिनियम का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि पैनल में 40 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है और 223 नए पद उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना बनाए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि आयोग को संविदा पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है. यह कार्रवाई फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि नियुक्तियों से पहले आवश्यक पदों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। आदेश में कहा गया है कि आयोग को सूचित किया गया था कि वे वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, “जिसमें सरकार के लिए अतिरिक्त वित्तीय दायित्व शामिल हो”।

Home / National News / उप-राज्यपाल का बड़ा फैसला, 223 कर्मचारियों को हटाया, जानें क्या है पूरा मामला

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो