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उपखंड अधिकारी SDM कोर्ट के निर्णय से नगर परिषद Nagar Parishad Nagaur में खलबली

locationनागौरPublished: Jun 05, 2019 08:27:55 pm

Submitted by:

Dharmendra gaur

उपखंड अधिकारी न्यायालय ने दिया अंतरिम आदेश , हादसों की आंशका के चलते मांगी निर्माण कार्यों की सूची

house construction

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नागौर. नगर परिषद Nagaur Nagar Parishad के कार्य क्षेत्र में भवन निर्माण अनुमति, नियमन, स्टेट ग्रांट सेत अन्य पट्टे जारी नहीं किए जा सकेंगे। उपखंड अधिकारी न्यायालय (एसडीएम) Nagaur SDM Court नागौर ने नगर परिषद बनाम राज्य सरकार के मामले में सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि नगर परिषद को आने वाले खतरे को रोकने या जनता को किसी गंभीर किस्म की चोट से बचाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। संभावित खतरे को रोकने या चोट पहुंचाने के लिए जरूरी उपाय करने के लिए सभी उत्तरदायी के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। गौरतलब है कि शहर में अवैध निर्माण कार्य को लेकर एसडीएम व नगर परिषद की ओर से कार्रवाई की जा रही है।


नगर परिषद से मांगी सूची
एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसडीएम) दीपांशु सांगवान ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले के निर्धारण तक या अदालत की अनुमति के बिना स्टेट ग्रांट, अनुमति, नियमितीकरण व सभी प्रकार के आवंटन नहीं करेगी। न्यायालय ने नगर परिषद आयुक्त जोधाराम विश्नोई के नाम जारी आदेश में कहा है कि नगर परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों की एक विस्तृत सूची और नागौर के नागरिकों को सडक़, नाली, सीवरेज, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की योजना बताएं। दीगर है कि शहर में लम्बे समय से चल रहे कार्यों के कारण पूरा शहर खुदा पड़ा है और लोग परेशान हो रहे हैं।


आगामी 14 जून को सुनवाई
नगर परिषद यह बताएं कि उसने अंगोर भूमि समेत किसी प्रतिबंधित भूमि पर निर्माण की कोई अनुमति जारी नहीं की है। यदि कोई ऐसी अनुमति जारी की है तो उसकी सूची कोर्ट में प्रस्तुत करें। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि नगर परिषद यह बताएं कि जो भी अनुमति प्रदान की गई है वह मास्टर प्लान के नियमों के तहत दी गई या किसी अपवाद की सूची में है। साथ ही कोर्ट ने नगर परिषद से कहा है कि वह स्पष्ट करें कि क्यों न इस आदेश को अंतिम मानते हुए उचित कार्रवाई कर दी जाए। कोर्ट ने सभी उत्तरदायी व्यक्तियों को 14 जून 2019 को सुबह 11 बजे एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है। कुछ दिन पहले शहर में एक निर्माणाधीन भवन की छत से गिरने से श्रमिक घायल हो गया था।

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