भारत में कारखाना अधिनियम के तहत भले श्रमिकों के लिए एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे एवं एक दिन में 9 घंटे से अधिक नहीं काम करने का प्रावधान है। साथ ही सप्ताह में एक दिन अवकाश भी दिया जाना अनिवार्य है, लेकिन आरएसबीसीएल में कर्मचारियों से प्रतिदिन साढ़े 9 घंटे काम करवाया जाता है और एक दिन का अवकाश भी निरस्त कर दिया जाता है। इसके लिए गत वर्ष 8 जनवरी को आबकारी आयुक्त ओपी यादव ने आदेश जारी कर डिपो खुलने का समय सुबह साढ़े 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे कर दिया। साथ ही यह निर्देश दिए गए कि इस आदेश की पालना सख्ती से की जाए, अवहेलना करने पर डिपो प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खास बात यह है कि राजस्थान में जहां पांच दिन का सप्ताह घोषित है, वहां आरएसबीसीएल में छह दिन का सप्ताह है।
आरएसबीसीएल के डिपो में काम करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश को निरस्त करने के पीछे एक ही कारण है, शराब की बिक्री। अब आगे से श्रमिकों के साप्ताहिक अवकाश को निरस्त नहीं किया जाएगा।
– सुरेश गुप्ता, जनरल मैनेजर, आरएसबीसीएल, जयपुर