ऐसे मिलेगी मदद आपको बता दें कि इस नए नियम से एक्सीडेंट में मरने वाले कार या बाइक मालिकों के परिवारों को मदद मिलेगी। क्योंकि अब 1 लाख रुपए की जगह 15 लाख का कवर मिल सकेगा। खासकर टू-व्हीलर चलाने वालों के मामले क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग या तो इंश्योरेंस कराते नहीं हैं या फिर उनका कवर बेहद कम होता है।
इसलिए बदले गए नियम दरअसल इस बदलाव के पीछे एक आदमी की मौत है जिसका 2011 में हुआ एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में एक बाइक पर जा रहे दो लोगों में से पीछे बैठे व्यक्ति की उस वक्त मौत हो गई। उसके बाद मृत व्यक्ति की पत्नी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल का रुख किया और ज्यूरी ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर के तहत मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 53 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया। उसके बाद कोर्ट के इस फैसले को इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने चुनौती दी और कहा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत पैसा गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति को मिलता है, न कि ड्राइवर-राइडर या उसके साथ वाले को। उसके बाद मरने वाले के परिवार को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के तहत केवल 1 लाख रुपये का तय मुआवजा हासिल हुआ था।