Published: Sep 01, 2018 03:56:01 pm
Saurabh Sharma
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स कानून के नियम 114 में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी की मां सिंगल पैरंट हैं यानी अपने पति से अलग रहती हैं तो पिता का नाम कार्ड पर अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
पैन कार्ड को लेकर सरकार ने दी बड़ी राहत, खत्म करने जा रही है बड़ी शर्त
नर्इ दिल्ली। पिता का कितना जरूरी है, शायद यह बात किसी को बताने की जरुरत नहीं है, लेकिन आयकर विभाग अपने कानून में परिवर्तन करने जा रहा है। जिसमें यह भी नियम बदला गया है कि अब पिता का जरूरी है। जी हां, अब आपको अपने पैन कार्ड पर पिता का नाम डलवाना जरूरी नहीं होगा। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स कानून के नियम 114 में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी की मां सिंगल पैरंट हैं यानी अपने पति से अलग रहती हैं तो पिता का नाम कार्ड पर अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
आखिर बदलना पड़ रहा है नियम?
अब सवाल ये है कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह नियम बदलने की जरुरत क्यों पड़ रही है। वास्तव में डिपार्टमेंट को एेसे कर्इ आवेदन मिले हैं जिनमें पैन कार्ड पर पिता का नाम में छूट देने की बात कही गर्इ है। आवेदनों के अनुसार उनकी मां सिंगल हैं। उनके पति या तो छोड़ चुके हैं या फिर डायवोर्स हो चुका है। एेसे में उनके लिए पैन कार्ड बनवाना काफी मुश्किल हो रहा है। अगर मौजूदा नियम की मानें तो पैन कार्ड पर पिता का नाम दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे कार्ड पर माता या फिर पिता में से किसी का भी नाम लिखा जा सकता है।
मेनका गांधी ने दी थी सलाह
इस प्रस्ताव में पैन कार्ड के लिए आवेदन में टाइम लाइन को दर्ज करने के नियम में संशोधन की बात भी कही गई है। इस नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट पर टिप्पणियां और सलाह 17 सितंबर 2018 तक भेजी जा सकती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इन नियमों को बदलने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर यह नियम संशोधित होता है तो अकेले रहने वाली महिलाओं के बच्चों को काफी सहूलियत होगी। ऐसे में उन लोगों को भी आसानी होगी जिन्हें किसी अकेली महिला ने गोद लिया है।